28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English
icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शादी में डीजे बजाने के लिए लेनी होगी परमिशन, आदेश जारी

डीजे के लिए पहले अनुमति लेनी होगी, इसी के बाद आप शादी में डीजे बजवा सकते हैं।

2 min read
Google source verification
189_1.jpeg

भोपाल. अगर आपने शादी के लिए डीजे बुक कर दिया है, तो उसे बजाने से पहले अनुमति जरूर ले लें, क्योंकि अब प्रशासन ने डीजे बजाने पर भी कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। ऐसे में अब आपको डीजे के लिए पहले अनुमति लेनी होगी, इसी के बाद आप शादी में डीजे बजवा सकते हैं।

10 बजे तक ही बजेगा डीजे
शहर में शादी के दौरान डीजे बजाने के लिए महज 2 घंटे की अनुमति दी जाएगी, वह भी सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक, इस समय से पहले या बाद में आपको डीजे बिल्कुल नहीं बजाना है। इस निर्धारित समय में भी आपको डीजे या अन्य कोई ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाने के लिए अनुमति लेनी होगी, वह भी २ घंटे से अधिक नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप बिना अनुमति के डीजे बजाते हैं, तो आप पर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी।

रायफल शूटिंग का हब बन रहा मध्यप्रदेश, यहां से तैयार हो रहे नेशनल खिलाड़ी


कलेक्टर ने जारी किए आदेश
इस संबंध में भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने निर्देश जारी कर एसडीएम और तहसीलदार को जिम्मेदारी सौंपी है। इस संबंध में मॉनिटरिंग भी एसडीएम और तहसीलदार करेंगे। अगर कोई बिना परमिशन के डीजे बजाता पाया गया, तो उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश के तहत रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक डीजे या अन्य कोई भी ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाने पर पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी। ऐसा करने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह अनुमति भी मैरिज गार्डन, होटल, हॉल, लॉज आदि कार्यक्रम परिसर में ही बजाने की मिलेगी। डीजे या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों को बजाने की अनुमति संबंधित एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार द्वारा ही दी जाएगी। वह भी महज दो घंटे तक ही बजाए जा सकेंगे। इसमें इस बात का ध्यान भी विशेष रूप से रखा जाएगा कि यह भी कार्यक्रम परिसर के अंदर ही बजा सकेंगे।