बता दें कि मंगलवार देर शाम राज्य सरकार ने छूट का दायरा बढ़ाते हुए अनलॉक की नई गाइडलाइन जारी की। अब मॉल सहित सभी प्रकार की दुकानें, प्रतिष्ठान, निजी और सरकारी दफ्तर पूरी क्षमता के साथ सुबह 9 से रात 8 बजे तक संचालित किए जाएंगे। रेस्टोरेंट, जिम, फिटनेस सेटर, क्लब 50% क्षमता के साथ खुलेंगे।
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अंतिम संस्कार में 10 लोगों तक अनुमति रहेगी। स्कूलों में ऑनलाइन क्लास चलेंगी। कोचिंग बंद रहेंगे। स्वीमिंग पूल और सिनेमा घर को अनुमति नहीं दी गई है। गृह विभाग के एसीएस राजेश राजौरा की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, निर्देश 30 जून तक प्रभावशील रहेंगे। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने रात आदेश जारी कर दिए। रविवार का कर्फ्यू जारी रहेगा।
आज से बस सेवा शुरू
प्रदेश में 16 जून से महाराष्ट्र छोड़कर सीमावर्ती राज्य उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान से इंटर स्टेट बस सेवा शुरू हो जाएगी। महाराष्ट्र में फिलहाल 22 जून तक बसें बंद रहेगी। बसों में कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने की जिम्मेदारी बस ऑपरेटर, ड्राइवर व कंडक्टर की भी होगी। हाल ही में मप्र के शहरों से दूसरे राज्यों के लिए चलने वाली बसों का किराया बढ़ाया गया था, वह भी बुधवार से लागू हो जाएगा। यानी यात्रियों को पूर्व की तुलना में अधिक किराया चुकाना पड़ेगा।