जिला कलेक्टर को देने होंगे आवेदन
पात्र तथा योग्यता रखने वाले आवेदकों को अपने जिले के कलक्टर को आवेदन देने होंगे। जिला कलक्टर अपने अधीनस्थ विभागों में पे मैट्रिक्स के लेवल 9 तक के रिक्त पदों के लिए आवेदन लेंगे। उनके जिले में पद रिक्त नही होने पर आवेदन अपने संभागीय आयुक्त को भेजेंगे। संभागीय आयुक्त अपने अधीनस्थ जिले में पद रिक्त नहीं होने पर कार्मिक विभाग को प्रकरण भेजेंगे। आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
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नियुक्ति के समय कंप्यूटर टंकण परीक्षा पर जोर नहीं दिया जाएगा, लेकिन आवेदक को तीन साल में यह परीक्षा पास करनी होगी। बेंचमार्क दिव्यांगता वाले आवेदक को टंकण से छूट रहेगी। अनाथ अभ्यर्थी के कुटुंब का कोई भी व्यक्ति किसी केंद्र तथा राज्य सरकार तथा इनके स्वामित्व या आंशिक नियंत्रण वाले कानूनी बोर्ड, संगठन या निगम के अधीन नियमित आधार पर पहले से नियुक्त हो, तो ऐसे अभ्यर्थी इन नियमों के तहत नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। यदि अनाथ अवयस्क होगा, तो नियुक्ति के लिए अपेक्षित आयु होने पर नियुक्ति दी जा सकेगी।