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बीकानेर

VIDEO: हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद अब CM राजे के ‘गौरव’ रथ की बीकानेर संभाग में एन्ट्री, जानें क्यों है ख़ास

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बीकानेरSep 06, 2018 / 10:16 am

Nakul Devarshi

cm vasundhara raje gaurav yatra
जयपुर।

राजस्थान हाईकोर्ट के एक आदेश से लगे झटके के बाद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की गौरव यात्रा गुरुवार को बीकानेर संभाग में प्रवेश करेगी। बीकानेर संभाग में 11 सितंबर तक 801 किमी सफर तय कर 24 विधानसभा क्षेत्र कवर किए जाएंगे। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी विमल कटियार के मुताबिक 6 से 11 सितंबर तक मुख्यमंत्री की राजस्थान गौरव यात्रा बीकानेर संभाग में रहेगी। इस दौरान चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर तथा बीकानेर जिले के 24 विधानसभा क्षेत्रों में 15 आम सभा तथा 15 जगह स्वागत समारोह आयोजित होंगे।
बीकानेर संभाग के श्रीडूंगरगढ़, सूरतगढ़, सुजानगढ़, सरदार शहर तथा नोहर विधानसभा क्षेत्र में राजस्थान गौरव यात्रा का कोई कार्यक्रम नहीं होगा। इन क्षेत्रों में बाद में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम आयोजित किए जाने की तैयारी है।
बीकानेर संभाग में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बिश्नोई समाज के तीर्थ मुकाम में दर्शन कर हेलीकॉप्टर से गौरव यात्रा को आगे बढाएंगी। छह सिंतबर को मुख्यमंत्री 860 आरडीकेनाल बज्जू बागड़सर, पूगल, लूणकरणसर तथा बीकानेर में जनसभा तथा स्वागत कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हेलीकॉप्टर से जाएंगी ।
हाईकोर्ट ने कहा- ‘गौरव यात्रा में जहां सीएम हों, वहां न हो सरकारी कार्यक्रम: हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी की गौरव यात्रा पर सरकारी धन के खर्च को रोकने के लिए निर्देश दिए हैं। अदालत ने अपने निर्देशों में कहा है कि यात्रा के दिन उस जगह ऐसे शिलान्यास व लोकार्पण सहित अन्य सरकारी कार्यक्रम नहीं हों, जिनमें मुख्यमंत्री शामिल हो। मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंद्राजोग व न्यायाधीश जी.आर. मूलचंदानी की खंडपीठ ने डॉ. विभूतिभूषण शर्मा व सवाई सिंह की जनहित याचिकाओं को निस्तारित करते हुए बुधवार को यह आदेश दिया है।
ये लगाए आरोप
प्रार्थीपक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जी.एस बापना व अधिवक्ता माधव मित्र शर्मा की ओर से कोर्ट को बताया गया कि चुनाव नजदीक है, एेसे में जनता से संपर्क के लिए भाजपा गौरव यात्रा निकाल कर रोड शो कर रही है। अखबारों में विज्ञापन दिया गया है कि 40 दिन के भीतर प्रदेश के 165 विधानसभा क्षेत्रों में 6054 किलोमीटर यात्रा निकाली जाएगी, इस दौरान 134 सभाओं का आयोजन किया जाएगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने एक अगस्त, 2018 को गौरव यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री की सभाओं के आयोजन का बंदोबस्त करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए थे और जनसंपर्क विभाग ने इनको कवर करने के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति के साथ ही जनसंपर्क अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई थी।
कोर्ट ने कहा…
-अदालत ने सुनवाई के दौरान सामने आए तथ्यों का हवाला देते हुए कहा कि सरकार न केवल कानूनी बल्कि नैतिक रूप से जनता के प्रति जवाबदेह है। ऐसे में दुरुपयोग के किसी भी कृत्य से बचना चाहिए।
-सरकार यात्रा को पार्टी की मान चुकी है और यात्रा के दौरान सरकारी कार्यक्रम होने की बात भी स्वीकार की है।
-राजनीतिक कार्यक्रमों को संबोधित भी किया जा रहा है। सरकारी कार्यक्रम पर सरकार की ओर से खर्चा किया जा रहा है। -मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल पर होने वाले खर्च पर किसी को आपत्ति नहीं है। सत्ता के दुरुपयोग से सीधे तौर पर राजनीतिक दल को फायदा होगा।
सरकार का तर्क
सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने कोर्ट को बताया था कि मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल के तहत व्यवस्थाएं की जा रही हैं। यात्रा चाहे सरकारी हो या निजी, मुख्यमंत्री के आयोजन के लिए बंदोबस्त करना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार इसी कारण खर्चा कर रही है। इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जा सकता। गत 6 अगस्त, 2018 को सार्वजनिक निर्माण विभाग ने आदेश वापस भी ले लिया है।
खर्चा पार्टी की ओर से: भाजपा
भाजपा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ए.के. शर्मा ने कोर्ट को बताया था कि यात्रा के दौरान टैंट, पानी व कूलर पर पार्टी की ओर से खर्चा किया जा रहा है। इनके बिल आ रहे हैं, भुगतान कर दिया जाएगा।

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