रेलवे ने पहले 300 अप्रेन्टिसों को नियुक्ति दी थी। इनमें वे एक्ट अप्रेन्टिस ही शामिल थे, जिन्होंने रेलवे से ट्रेनिंग ली थी। इसमें 14 एक्ट अप्रेन्टिस ने रेलवे के अलावा अन्य विभागों से एक्ट अप्रेन्टिस का प्रशिक्षण लिया था, उनको रेलवे में नियुक्ति नहीं मिली। इसके बाद कुछ लोगों ने सर्वोच्य न्यायालय में अपील दायर की थी। इसका निर्णय बीते साल के अंत में आया था, जिसकी अनुपालना में सभी अप्रेन्टिसों को आयु सीमा में 13 वर्ष की छूट दी गई है।
एक्ट अप्रेन्टिसों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। न्यायालय ने उम्र सीमा में बढ़ोतरी की है। जल्द ही आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
हर्षवर्धन नागल, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी, रेलवे
‘न्यायाधीशों की उत्कृष्ठता एवं न्यायधीशों की भूमिका’ विषय पर 18 मार्च को एक दिवसीय सेमिनार ब.ज.सि. रामपुरिया जैन विधि महाविद्यालय परिसर में होगा। इसका आयोजन राजस्थान स्टेट ज्यूडिशियल एकेडमी जोधपुर और विधि महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में होरहा है।