ऑनलाइन होगा क्लेम : अपने 4 करोड़ से ज्यादा सदस्यों को बेहतर सर्विस देने के लिए ईपीएफओ ऑनलाइन क्लेम सेटलमेंट की सुविधा भी दे रहा है। संगठन की योजना है कि आधार और बैंक अकाउंट से जुड़े सभी ईपीएफ खातों के दावों का निराकरण आवेदन मिलने के तीन घंटे के भीतर ही कर दिया जाए। प्रोविडेंट फंड सब्सक्राइबर पीएफ निकालने की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन पूरा कर सकते हैं। इसके लिए एम्पलॉयर और ईपीएफओ के फील्ड ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं होगी। पीएफ की प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी होने के बाद पैसा अपने आप बैंक खाते में आ जाएगा। पीएफ धारक को पीएफ का पैसा निकालने के लिए कोई भी पेपर लगाने की जरूरत नहीं होगी। जिन पीएफ धारकों ने यूएएन को एक्टिवेट करके अपने आधार कार्ड के साथ लिंक कर रखा है। वह पीएफ निकालने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यूएएन (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) ईपीएफओ द्वारा दिया जाता है।