scriptराज्य में अब बच्चों की परवरिश के लिए महिला कर्मचारियों को मिलेगा इतने दिनों का अवकाश | Women Employees in Chhattisgarh will get Maternity leave of 730 days | Patrika News
बिलासपुर

राज्य में अब बच्चों की परवरिश के लिए महिला कर्मचारियों को मिलेगा इतने दिनों का अवकाश

राज्य के महिला कर्मचारियों को बच्चों की परवरिश के लिए मिलेगा सेवा काल में आवकाश (Maternity leave)

बिलासपुरOct 13, 2019 / 12:41 pm

Saurabh Tiwari

राज्य में अब बच्चों की परवरिश के लिए महिला कर्मचारियों को मिलेगा इतने दिनों का अवकाश

राज्य में अब बच्चों की परवरिश के लिए महिला कर्मचारियों को मिलेगा इतने दिनों का अवकाश

बिलासपुर. राज्य की महिला शासकीय कर्मचारियों को 18 वर्ष की कम उम्र की संतानों के पालन पोषण के लिए सेवा काल में अब 730 दिनों का संतान पालन अवकाश मिलेगा। राज्य शासन की अवर सचिव ने उक्त आदेश जारी किया है। आदेश के तहत महिला कर्मचारियों को विधिक रूप से दत्तक संतानों के लिए भी योजना के तहत अवकाश मिलेगा।
आदेश में संयुक्त सचिव एसके चक्रवर्ती ने कहा है कि राज्य शासन ने प्रदेश की शासकीय महिला कर्मचारियों को उनके 18 वर्ष से कम उम्र की 2 संतानों के पालन-पोषण के लिए सेवा काल में अधिकतम 730 दिनों का अवकाश स्वीकृत करने का निर्णय लिया है। संतान पालन अवकाश योजना के तहत महिला कर्मचारियों को एक कैलेण्डर वर्ष में 3 से अधिक बार स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
योजना के तहत अवकाश को अधिकतम सीमा तय नहीं है जबकि कम से कम 5 दिनों का अवकाश जरूर मिलेगा। संतान पालन अवकाश अर्जित अवकाश के समान मानी जाएगी। अवकाश के लिए महिला कर्मचारियों को 3 सप्ताह पूर्वआवेदन देना होगा। योजना के तमहत विशेष परिस्थितियों में 10 दिनों से कम अवधिक के लिए अवकाश स्वीकृति के लिए तीन सप्ताह की समय सीमा बढ़ाई जाएगी। योजना के तहत स्वीकृत आदेश के बाद लागू अवकाश में शामिल नहीं किया जाएगा। अवकाश के दौरान महिला कर्मचारियों को पूरा वेतन मिलेगा। (Maternity leave)
दत्तक संतानों के लिए भी नियम लागू
योजना में विधिक रूप से साबित दत्तक संतनों के पालन पोषण के लिए अवकाश मिलगा। आवेदन के समय संतानों के जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक है। साथ ही अवकाश के कारणों में परीक्षा और बीमारी का उल्लेख किया जाना जरूरी है। अवकाश के दौरान पडऩे वाले राजपत्रित या साप्ताहिक अवकाश अवकाश में संयोजित माने जाएंगे। साथ ही अवकाश का खाता अलग से तैयार होगा और आवकाश की जानकारी महिला कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका में दर्ज की जाएगी।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो