बुरहानपुर. इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करने वाले उपयोगकर्ताओं को इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करने के लिए अब अलग से बिजली कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा। इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करने वाले उपयोगकर्ताओं द्वारा घरेलू, कृषि या अन्य प्रयोजन से लिए गए बिजली कनेक्शन का उपयोग वाहन चार्ज करने पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 की उपधारा 2 के तहत ई. रिक्शा वाहन एवं संबंधित उपकरणों को जब्त कर सख्त कार्यवाही की जाएगी।
ऐसे व्यक्ति जो मीटर को बायपास कर या विद्युत चोरी कर अपना इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करते पाए जाते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। बता दे कि मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत वाहनों के चार्जिंग के लिए बिजली की अलग से दरें निर्धारित की गई हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने वाले उपयोगकर्ताओं एवं राज्य शासन की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद स्थापित किए जाने वाले विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशनों को अलग से विद्युत कनेक्शन लेना अब अनिवार्य कर दिया गया है। 6 रुपए यूनिट की दर से बिजली बिल भरना होगा।
शहर में इस समय ई.रिक्शा और करीब ई.बाइक स्कूटर संचालित हैं। चार्जिंग स्टेशन के अभाव में लोग इसकी चार्जिंग घरेलू बिजली से कर रहे हैं। ऊर्जा विभाग के आदेश के अनुसार अब इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करने वाले उपयोगकर्ताओं को इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करने के लिए अब अलग से बिजली कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा।