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Bank Fraud : धोखाधड़ी पर कसेगा लगाम, सरकार करने जा रही है कानून में बदलाव

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि फेसबुक, व्हॉट्सऐप और टेलीग्राम जैसे एप भी नए टेलीकम्यूनिकेशन बिल 2022 का हिस्सा होंगे. ओटीटी प्लेटफार्म भी रेगुलेटर के अधीन होगा

नई दिल्लीSep 23, 2022 / 04:29 pm

Shaitan Prajapat

Cyber Fraud

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जैसे-जैसे टेक्निकल और नई-नई चीजों का आविष्कार हो रहा है, वैसे वैसे फ्रॉड और साइबर क्राइम के मामले बढ़ते जा रहे है। बीते कुछ सालों में इनमें काफी वृद्धि हुई है। केंद्र सरकार आने वाले बड़े बैंकिंग और साइबर फ्रॉड से बचने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी कर रही है। इसके बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय दूरसंचार और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नए टेलीकाम्यूनिकेशन बिल 2022 में कई तरह बैंकिंग फ्रॉड से बचाव के लिए प्रवाधान किए गए हैं। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि फेसबुक, व्हॉट्सऐप और टेलीग्राम जैसे एप भी नए टेलीकम्यूनिकेशन बिल 2022 का हिस्सा होंगे। ओटीटी प्लेटफार्म भी रेगुलेटर के अधीन होगा।

 


बिगटेक ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डेटा सुरक्षा गंभीर मुद्दा बन चुका है। इसके लिए नए संभावित डेटा प्रोटेक्शन बिल और डिजिटल इंडिया अधिनियम को इस साल के अंत में केंद्र सरकार द्वारा परामर्श के लिए पेश किया जाएगा। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बीते दिन प्रस्तावित भारतीय दूरसंचार विधेयक 2022 इंडियन टेलीकॉम बिल 2022 के ड्राफ्ट को सार्वजनिक परामर्श के लिए रखने की घोषणा की। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने सोशल मीडिया मंच ट्विटर, कू ऐप और अन्य प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से कहा है।


नो योर एकाउंट या केवाईसी के जरिए सभी को अपने अकाउंट की जानकारी सर्विस प्रोवाइडर को देनी होती है। इसकी प्रक्रिया को और भी मजबूत किया जा रहा है। यदि कोई किसी भी तरह की भ्रामक या गलत जानकारी देता है, तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी।

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संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देश में कुछ जगह बैंकिंग फ्राड के लिए काफी बदनाम हो गए है। अब समय आ गया है कि पूरे सिस्टम के चेन को तोड़ना होगा। नए टेलीकम्यूनिकेशन बिल से उस चेन को तोड़ने में काफी मदद मिलेगी। अगर कोई इस तरह का फ्रॉड करते पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कारवाई की जाएगी। अभी दोषी को तीन साल की सजा होती है, नए बिल में इसको बढ़ाया जाएगा।

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