scriptGST: हर माह रिटर्न फाइल करने की अनिवार्यता से राहत, सितंबर से लागू होगी नई व्यवस्था | GST Council meeting gets two months off from filing returns every month | Patrika News
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GST: हर माह रिटर्न फाइल करने की अनिवार्यता से राहत, सितंबर से लागू होगी नई व्यवस्था

सरकार ने रविवार को स्पष्ट कर दिया कि देश भर में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) एक जुलाई से ही लागू होगा। हालांकि, करदाताओं की तैयारियों को लेकर जताई जा रही चिंता के बीच जीएसटी परिषद ने पहले दो महीने के विस्तृत इनवॉयस के साथ रिटर्न भरने के लिए अतिरिक्त समय देने का फैसला किया है।

Jun 18, 2017 / 06:27 pm

Kamlesh Sharma

Arun Jaitley

Arun Jaitley

 सरकार ने रविवार को स्पष्ट कर दिया कि देश भर में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) एक जुलाई से ही लागू होगा। हालांकि, करदाताओं की तैयारियों को लेकर जताई जा रही चिंता के बीच जीएसटी परिषद ने पहले दो महीने के विस्तृत इनवॉयस के साथ रिटर्न भरने के लिए अतिरिक्त समय देने का फैसला किया है। 
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने परिषद की 17वीं बैठक के बाद बताया कि मासिक रिटर्न भरने में समय सीमा को कड़ाई से सिर्फ सितंबर से लागू किया जाएगा, जबकि जुलाई और अगस्त के लिए इसमें छूट दी गई है। उन्होंने बताया कि बैठक में एडवांस रूलिंग, अपील एवं पुनरीक्षण (रिविजन), आंकलन एवं ऑडिट, मुनाफाखोरी निरोधक नियमों और फंड सेटलमेंट नियमों तथा फॉर्म प्रारूपों को मंजूरी दी गई। 
वस्तुओं को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने संबंधी ई-वे बिल पर सहमति नहीं बन पाने के कारण इसे बाद के लिए टाल दिया गया है तथा तत्काल एक नया नियम बनाकर राज्यों की मौजूदा व्यवस्था को बरकरार रखा जाएगा। 
जेटली ने कहा कि सहमति बनने के बाद नया नियम बनाकर ई-वे बिल की व्यवस्था शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि लॉटरी के बारे में फैसला हो गया है। सीधे राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाने वाली लॉटरी पर 12 प्रतिशत और राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत निजी कंपनियों द्वारा चलाई जाने वाली लॉटरी पर कर की दर 18 प्रतिशत तय की गई है। जीएसटी परिषद् की अगली बैठक 30 जून को होगी। 

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