
How to File Income Tax Return, step by step Guide on How to e-file ITR online
अगर आप आईटीआर बेंचमार्क के तहत आते हैं तो आपके लिए रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। अन्यथा आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। बता दें, आपको फाइल रिटर्न करने के बहुत सारे फायदे भी हैं। इसकी मदद से आप अपना कटा हुआ टैक्स वापस भी पा सकते हैं। वहीं, आयकर रिटर्न दाखिल करने में अब वह परेशानी नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। टैक्स-फाइलिंग की समय सीमा तय करने की लंबी कतारें और अंतहीन चिंताएं दूर हो गईं ऑनलाइन फाइलिंग के साथ, जिसे ई-फाइलिंग भी कहा जाता है। मगर अभी कम लोग ही इसके बारे में जानते हैं, और इसे कैसे भरे इसे लेकर हमेशा परेशान रहते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आप अपना ITR खुद से घर बैठे ऑनलाइन भरना चाहते हैं तो कैसे भरेंगे।
कैसे फाइल करें ऑनलाइन आईटीआर?
स्टेप 1: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट https://eportal.incometax.gov.in/ पर जाएं।
स्टेप 2: यहां अपनी यूजर आईडी यानी PAN, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज कर लॉग इन करें।
स्टेप 3: ई-फाइल मेन्यू पर जाएं और यहां पर ‘Income Tax Return’ लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 4: एसेसमेंट ईयर यानी 2022-23 सेलेक्ट करके ऑनलाइन मोड ऑफ फिलिंग पर क्लिक करें।
स्टेप 5: यहां अपना स्टेटस सेलेक्ट करें. आपको इंडिविजुअल पर क्लिक करना है।
स्टेप 6: अपना आईटीआर फॉर्म (सैलरी पाने वाले लोगों के लिए ITR-1) चुनें।
स्टेप 7: इसके बाद Let’s get started पर क्लिक करके रिटर्न फाइल करने का कारण सेलेक्ट करें।
स्टेप 8: अब अपनी पहले से दर्ज की गई जानकारियों को वैलिडेट करें।
स्टेप 9: यहां आप अपने डॉक्युमेंट्स में बदलाव कर सकते हैं।
स्टेप 10: यह प्रोसेस हो जाने के बाद आईटीआर को वैरिफाई करें। इस तरह आपका आईटीआर जमा हो जाएगा।
31 दिसंबर है लेट ITR फाइल करने की आखिरी तारीख
आपको बता दें, इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी। सरकार ने इस साल आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीख को 31 जुलाई से आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया था। वहीं, 31 दिसंबर, 2022 लेट आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख है।
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Published on:
22 Dec 2022 05:42 pm
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