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Income Tax Refund: टैक्स रिफंड के लिए बैंक अकाउंट को प्री-वैलिडेट करना जरूरी, ऐसे घर बैठे करें

Income Tax Refund इनकम टैक्स विभाग ने एलान किया था कि 1 मई 2019 से वह केवल ई-रिफंड जारी करेगा. टैक्स रिफंड को केवल उन बैंक अकाउंट्स में डाला जाएगा, जो पैन के साथ लिंक हैं और इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर प्री-वैलिडेटेड भी हैं

Oct 06, 2021 / 04:42 pm

धीरज शर्मा

Income Tax Refund

Income Tax Refund

नई दिल्ली। आपका इनकम टैक्स रिफंड ( income tax Refund ) बकाया है और इस राशि को हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि आपक बैंक अकाउंट प्री-वैलिडेट हो। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि जिस बैंक अकाउंट में आपकी रिफंड की राशि आने वाली है, वह इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर प्री-वैलिडेटेड है।
अगर आपका बैंक अकाउंट ( Bank Account ) पोर्टल पर प्री-वैलिडेटेड नहीं है, तो आपको बकाया इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा। ऐसे हम आपको बताएंगे कैसे घर बैठे आप आसानी से चेकर सकते हैं कि आपका बैंक अकाउंट प्री-वैलिडेशन है या नहीं। कुछ स्टेप्स के जरिए आप इसे प्री-वैलिटेड भी कर सकते हैं।
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इनकम टैक्स विभाग 1 मई 2019 से सिर्फ ई-रिफंड जारी कर रहा है। टैक्स रिफंड को केवल उन बैंक अकाउंट्स में डाला जा रहा जो पैन के साथ लिंक हैं और इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर प्री-वैलिडेटेड भी हैं।
ऐसे चेक करें बैंक अकाउंट प्री-वैलिडेट है या नहीं
– इनकम टैक्स पोर्टल पर अपने अकाउंट में लॉगइन करने के बाद, माई प्रोफाइल ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर माई बैंक अकाउंट का चयन करें।
– स्क्रीन पर आपको बैंक अकाउंट्स दिखेंगे, जो प्री-वैलिडेटेड हैं। आपकी ओर से इनकम टैक्स रिफंड प्राप्त करने के लिए चयनित बैंक अकाउंट भी दिखेगा।
बैंक अकाउंट को ऐसे करें प्री-वैलिडेट
– सबसे पहले नए इनकम टैक्स पोर्टल पर अपने अकाउंट में लॉगइन करें
– अब माई प्रोफाइल ऑप्शन को सिलेक्ट करें। इसके लिए आपको दायीं तरफ दिए अपने नाम पर क्लिक करना होगा
– अब माई बैंक अकाउंट सिलेक्ट करें। इसके बाद ऐड बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करें।
– फिर डिटेल्स भरें- बैंक अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप, अकाउंट होल्डर टाइप, IFSC
– एक बार IFSC की डिटेल्स को ऐड करने के बाद, बैंक का नाम और बैंक ब्रांच की डिटेल्स अपने आप ऐड हो जाएंगी
– इन डिटेल्स को क्रॉस-चेक जरूर कर लें। आपको स्क्रीन पर आपके बैंक अकाउंट से लिंक मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस भी दिखेगा
– इसके बाद, वैलिडेट ऑप्शन पर क्लिक करें
– एक बार सफलतापूर्वक वैलिडेट होने के बाद, आपका बैंक अकाउंट आपकी प्रोफाइल से अपने आप ऐड हो जाएगा
– इनकम टैक्स रिफंड हासिल करने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर अकाउंट को नॉमिनेट कर सकते हैं
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यह चेक करने के लिए कि अकाउंट प्री-वैलिडेटेड है या नहीं, बॉक्स में दायीं तरफ दिए तीन डॉट्स पर क्लिक करें, जिसमें बैंक का नाम दिखा रहा है।

अब व्यू बैंक डिटेल्स को सिलेक्ट करें। अब स्क्रीन पर पॉप-अप बॉक्स दिखेगा। इसमें जानकारी मौजूद होंगी कि वैलिडेशन की रिक्वेस्ट कब सब्मिट हुई थी और क्या बैंक अकाउंट वैलिडेटेड है या नहीं और किस तारीख को यह प्री-वैलिडेटेड हुआ है।

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