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बेनामी लेन-देन पर सख्त हुई मोदी सरकार, अब तक 600 करोड़ की संपत्ति कुर्क

‘बेनामी लेन-देन(निषेध) संशोधन कानून, 2016’ में संशोधन के बाद आयकर विभाग ने बेनामी लेन-देन पर कार्रवाई तेज कर दी है। विभाग ने अब तक 400 से ज्यादा बेनामी लेनदेन की पहचान कर ली है।

May 24, 2017 / 08:45 pm

Kamlesh Sharma

IT Department

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 ‘बेनामी लेन-देन(निषेध) संशोधन कानून, 2016’ में संशोधन के बाद आयकर विभाग ने बेनामी लेन-देन पर कार्रवाई तेज कर दी है। विभाग ने अब तक 400 से ज्यादा बेनामी लेनदेन की पहचान कर ली है। इतना ही नहीं, 240 बेनामी लेन-देन के मामलों में 600 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति कुर्क भी की जा चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बुधवार को यह आंकड़े जारी किए।
वित्त मंत्रालय के मुताबिक, नए बेनामी कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आयकर विभाग ने देशभर में 24 बेनामी निषेध इकाइयां स्थापित की हैं। 23 मई 2017 तक 400 से ज्यादा बेनामी लेन-देन का पता लगाया जा चुका है। 
इनमें बैंक अकाउंट्स, जमीन, फ्लैट और आभूषण शामिल हैं। कानून के तहत 600 करोड़ रुपए की 240 से ज्यादा संपत्तियों की कुर्की की जा चुकी है। इसमें से 530 करोड़ मूल्य की संपत्ति अकेले कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश से है।
जबलपुर में ड्राइवर 7.7 करोड़ की भूमि का मालिक

विभाग ने बेनामी संपत्तियों का उदाहरण देते हुए बताया कि मप्र के जबलपुर में एक ड्राइवर के नाम पर 7.7 करोड़ रुपए मूल्य की जमीन पाई गई। वास्तविकता में वह जमीन मध्यप्रदेश की उस कंपनी की है, जहां का वह कर्मचारी है। इसी तरह, राजस्थान के सांगानेर में एक ज्वेलर ने अपने पूर्व कर्माचरी के नाम पर नौ अचल संपत्तियां रखी थीं।
क्या है बेनामी संपत्ति

बेनामी संपत्ति चल या अचल, मूर्त या अमूर्त रूप में ऐसी संपत्तियां होती हैं, जो उस व्यक्ति के नाम पर नहीं होती हैं, जो हकीकत में इसका लाभ उठाता है।

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