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अगर 31 मार्च तक PAN-Aadhaar लिंक नहीं किया तो क्या होगा? एक क्लिक में जानिए

आपने अभी तक अपने परमानेंट अकाउंट नंबर यानी PAN को आधार ( Aadhaar ) से लिंक नहीं किया है तो सावधान हो जाइए। क्योंकि आपके पास सिर्फ 31 मार्च तक का वक्त बचा है। करीब दो हफ्ते में आपने ये काम नहीं किया तो आपकी मुश्किल पढ़ सकती है।

Mar 19, 2022 / 07:29 am

धीरज शर्मा

Pan Aadhaar Link Last Date Is 31 March Know How To Link These Documents

Pan Aadhaar Link Last Date Is 31 March Know How To Link These Documents

सरकार ने कई कामों में सुविधा के लिए परमानेंट अकाउंट यानि PAN और आधार (Aadhaar Card) आदि को लिंक किया है, ताकि वो काम आसानी से और जल्द हो जाएं। लेकिन अगर आपने PAN-Aadhaar को अब तक लिंक नहीं किया है तो आपकी मुश्किल बढ़ सकती है। क्योंकि सरकार ने इसके लिए 31 मार्च तक का समय दिया है। यानी करीब दो हफ्ते का वक्त आपके पास बचा है। अगर अब तक दोनों को लिंक नहीं कर पाएं तो तुरंत ये काम कर दें। इन दोनों को लिंक करने के लिए बहुत आसान तरीका है। ऑनलाइन आप घर बैठे आसान स्टेप्स के जरिए इन्हें लिंक कर सकते।

लिंक नहीं किया तो क्या?

अगर आपने PAN-Aadhaar को लिंक नहीं किया तो 31 मार्च के बाद आपकी मुश्किल बढ़ेगी। इसके बाद ऐसा करने के लिए आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर आपने 31 मार्च तक पैन-आधार को लिंक नहीं करवाया, तो कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद पैन कार्ड बेकार या यूं कहें कि निष्क्रिय हो जाएगा।

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अगर पैन निष्क्रिय हो गया, तो आप कई तरह के वित्‍तीय लेनदेन नहीं कर पाएंगे। आप बैंक अकाउंट नहीं खुलवा पाएंगे, शेयरों और म्‍यूचुअल फंड्स में निवेश नहीं कर पाएंगे।


टैक्‍स एक्‍सपर्ट के मुताबिक, अगर आप कहीं अपने निष्क्रिय पैन का उल्‍लेख करते हैं, तो यही माना जाएगा कि आपके पास पैन नंबर नहीं है।

इनकम टैक्स एक्ट के तहत लगेगा जुर्माना

आपको इनकम टैक्‍स एक्‍ट, 1961 के तहत जुर्माना भी देना पड़ सकता है। सेक्‍शन 272बी के तहत पैन न बताने या न होने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान है।

अंतिम तारीख के बाद भी कर सकेंगे लिंक

राहत की बात यह है कि आप सरकार की बताई गई अंतिम तारीख के बाद भी अपने पैन को आधार से लिंक करवा सकते हैं। बस इसके लिए आपको पैनल्टी चुकाना होगी। लेकिनव पेनल्‍टी से बचना चाहते हैं तो ये काम 31 मार्च से पहले जरूर कर लें।


इसलिए दोनों को लिंक करना जरूरी

आधार के साथ पैन को लिंक करने का कानून 2017 के बजट में पेश किया गया था। इसके लिए इनकम टैक्‍स एक्‍ट में एक नया सेक्‍शन 139एए जोड़ा गया।

सेक्‍शन 139AA के मुताबिक, प्रत्‍येक व्‍यक्ति जिसे 1 जुलाई, 2017 तक पैन जारी किया गया है और वह आधार नंबर प्राप्‍त करने के योग्‍य है, उसे अपने पैन को आधार से लिंक करवाना अनिवार्य होगा।

इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करते वक्‍त आधार नंबर बताना भी अनिवार्य कर दिया गया है।ऐसे में दोनों का आपस में लिंक होना जरूरी है।


PAN-Aadhaar Link ऐसे करें

– आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल खोलें – https://incometaxindiaefiling.gov.in/
– फिर रजिस्ट्रेशन करें
– आपका पैन (स्थायी खाता संख्या) आपकी यूजर आईडी होगी
– यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्म तिथि दर्ज करके लॉग इन करें
– एक पॉप अप विंडो दिखाई देगी, जो आपको अपने पैन को आधार से जोड़ने के लिए कहेगी।
– यदि नहीं, तो मेनू बार पर ‘प्रोफाइल सेटिंग्स’ पर जाएं और ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें
– पैन विवरण के मुताबिक नाम, जन्म तिथि और जेंडर का उल्लेख पहले से ही किया जाएगा
– अपने आधार पर लिखे PAN विवरण को स्क्रीन पर वेरिफाई करें
– ध्यान दें कि यदि कोई बेमेल है, तो आपको किसी भी दस्तावेज में उसे ठीक करवाना होगा
– यदि विवरण मेल खाते हैं, तो अपना आधार नंबर दर्ज करें और “Link Now ” बटन पर क्लिक करें
– एक पॉप-अप संदेश आपको बताएगा कि आपका आधार आपके पैन से सफलतापूर्वक लिंक हो गया है।



यहां से भी कर सकते हैं लिंक

अपने PAN और Aadhaar को लिंक करने के लिए https://www.utiitsl.com/ या https://www.egov-nsdl.co.in/ पर भी जा सकते हैं।

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