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पीएनबी ने सख्त किए नियम, अब चेक के क्लियरेंस से पहले करना होगा ये काम

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के ग्राहकों को हाई रकम वाले चेक के समाशोधन के लिए पूरी जानकारी देनी होगी। पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत एक उच्च मूल्य का चेक जारी करने वाले ग्राहकों को चेक नंबर, चेक राशि, तिथि और लाभार्थी के नाम की फिर से पुष्टि करनी होती है। बैंक ने ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए यह कदम उठाया है।

Jun 18, 2022 / 12:25 pm

Shaitan Prajapat

पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank -PNB) ने आपका खाता है तो यह खबर आपके लिए बहुत उपयोगी है। हाई-वैल्यू चेक के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए देश के दूसरे सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर के PNB ने एक बड़ा कदम उठाया है। पीएनबी के मुताबिक, अब बैंक के ग्राहकों को पॉजिटिव पे सिस्टम (PPS) फ्रेमवर्क के तहत 10 लाख रुपए या इससे ज्यादा के चेक के मामले में क्लियरेंस से एक वर्किंग डे पहले सभी सभी जानकारी देनी होगी। इससे वेरिफिकेशन प्रोसेस आसानी से होगी और चेक रिटर्न जैसी स्थिति नहीं बनेगी। पीएनबी ने कहा कि पीपीएस सुविधा को सभी ब्रांचों, इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज, एसएमएस बैंकिंग के लिए लाइव कर दिया गया है।

चार अप्रैल को लागू किया गया था नियम
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने 10 लाख रुपए और उससे अधिक मूल्य वाले चेक के लिए पीपीएस सुविधा को चार अप्रैल, 2022 को लागू कर दिया है। बैंक ने कहा कि कोई ग्राहक बैंक ब्रांच या डिजिटल चैनल से 10 रुपए लाख और उससे ऊपर चेक जारी करता हैं तो PPS कंफर्मेशन अनिवार्य होगा। अब ग्राहकों को अकाउंट नंबर, चेक नंबर, चेक अल्फा, चेक डेट, चेक अमाउंट और लाभार्थी का नाम देना पड़ेगा।

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धोखाधड़ी से बचाने के लिए यह कदम
अगर पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के ग्राहक हैं तो आपके लिए एक बेहद जरूरी खबर है। पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के ग्राहकों को हाई रकम वाले चेक के समाशोधन के लिए एक दिन पहले ही जानकारी देने होगी। बैंक ने ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए यह कदम उठाया है। बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने इस संबंध में पॉजिटिव पे सिस्टम (PPS) तैयार की थी। इसके तहत एक उच्च मूल्य का चेक जारी करने वाले ग्राहकों को चेक नंबर, चेक राशि, तिथि और लाभार्थी के नाम की फिर से पुष्टि करनी होती है।

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क्या है पॉजिटिव पे सिस्टम?
पॉजिटिव पे सिस्टम (PPS) धोखाधड़ी को पकड़ने के लिए उपयोग में आता है। सीसीएस सिस्टम के जरिए कोई भी जब चेक जारी करेगा तो उसे अपने बैंक को पूरी जानकारी देनी होती है। इसमें चेक जारी करने वाले को SMS, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम या मोबाइल बैंकिंग के जरिए इलेक्ट्रॉनिकली चेक की डेट, बेनेफिशियरी का नाम, अकाउंट नंबर, कुल अमाउंट और अन्य जरूरी जानकारी बैंक को उपलब्ध करवानी होगी। इस सिस्टम से समय कम लगेगा और चेक से पेमेंट सुरक्षित होगा।

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