
Rules of LPG Cylinder
नई दिल्ली। 1 अप्रैल यानी नए वित्त वर्ष की शुरुआत से रसोई गैस, पीएफ, इनकम टैक्स, बीमा और कर्मचारियों के पेंशन से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। आम लोगों के जीवन से जुड़े मामलों में इन्हें बड़ा बदलाव माना जा सकता है। हर घर में उपयोग होने वाले गैस सिलेडंर की कीमतों में भी बदलाव हो सकता है, इसके अलावा सरल पेंशन योजना में भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आपको बतादें इस बार के बजट में सालाना 2.5 लाख रुपये से ऊपर के प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन पर मिलने वाली ब्याज पर भी सामान्य दर से टैक्स वसूला जाएगा।
खास बात यह है कि यह नई व्यवस्था कर्मचारियों के कंट्रीब्यूशन पर लागू होगी, नौकरी प्रदाता यानी एंप्लॉयर के योगदान पर यह लागू नहीं होगा। दरअसल ज्यादा सैलरी वाले टैक्स की बचत के लिए पीएफ में तय सीमा से ज्यादा पैसा जमा कर टैक्स सेविंग करते थे, लेकिन अब पीएफ पर मिलने वाले ब्याज को भी टैक्स के दायरे में लाया जा रहा है। इस व्यवस्था में एंप्लॉयीज प्रोविडेंट फंड, वॉलन्टरी प्रोविडेंट फंड और इग्जेम्प्टेड प्रोविडेंट फंड पर मिलने वाले ब्याज पर भी टैक्स लगेगा। जानकार मानते हैं कि नए नियम का सीधा असर बड़ी सैलरी वालों पर पडे़गा।
75 साल से अधिक उम्र वालों को अब इनकम टैक्स रिटर्न भरने से मिलेगी छूट
वित्तमंत्री ने इस बार के बजट भाषण में 75 वर्ष से अधिक उम्र वालों को रिटर्न भरने से छूट देने की घोषणा की थी। पर आपको बतादें यह छूट सिर्फ ऐसे लोगों को मिलेगा जिनके पास आय का केवल पेंशन ही साधन है। कोरोना महामारी के चलते कर्मचारी बीते वर्ष एलटीसी का फायदा नहीं उठा पाए थे। पर इस बार सरकार ऐसे हितग्राहियों को नगद भुगतान करने का मन बनाई है जो टैक्स फ्री होगा। दूसरी ओर बीमा नियामक जिसे इरडा के नामसे जानते हैं उसने सभी जीवन बीमा कंपनियों को 1 अप्रैल से सरल पेंशन योजना लागू करने को कहा है। सरल पेंशन योजना के तहत बीमा कंपनियों को केवल दो (वार्षिकी) देने का प्रावधान होगा। इस सुविधा के साथ इरडा सरल पेंशन प्लान में होने वाली मैच्योरिटी पर लाभ देने से इनकार किया है। एक अप्रैल यानी नए बजट सत्र की शुरुआत से एलपीजी सिलेंडर यानी रसोई गैस के दामों में बदलाव होने की संभावना जताई जा रही है।
Updated on:
26 Mar 2021 12:42 am
Published on:
26 Mar 2021 12:33 am
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