चंडीगढ़। उपभोक्ता हितों की रक्षा की दुहाई देने वाली हरियाणा सरकार के कार्यकाल में प्रदेश के जिलों में लंबे समय से उपभोक्ता फोरम के सदस्यों के पद रिक्त पड़े हुए हैं। जिसके चलते पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने यह आदेश सुखविंदर सिंह नारा की दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया है।
नियुक्तियों पर रोक लगा
दायर याचिका में बताया गया है कि राज्य के विभिन्न जिलों के उपभोक्ता फोरमों में सदस्यों के काफी संख्या में पद खाली पड़े हैं। पिछली सरकार ने इन पदों पर नियुक्तियों के लिए आवेदन मांगे थे, लेकिन नई सरकार ने नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। फोरम में सदस्यों की कमी के कारण कोरम पूरा नहीं हो पता। लिहाजा फोरम में मामलों की सुनवाई न हो पाने के कारण मामले लंबित पड़े हैं। इससे उन लोगों का नुकसान हो रहा है जिनके मामले लंबित हैं। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से इन पदों को भरे जाने के लिए हरियाणा सरकार को निर्देश दिए जाने की मांग की है।
12 सदस्यों की नियुक्ति
सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के 12 सदस्यों की नियुक्ति कर दी गई है और बाकि की जल्दी की जल्दी नियुक्ति कर दी जाएगी। सरकार के इस जवाब पर याचिकाकर्ता ने कहा कि अभी भी कई जिलों में चेयरमैन की नियुक्ति नहीं की गई है। जिस पर बैंच ने सरकार को नोटिस फटकार लगाते हुए जवाब मांग लिया है।
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