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चेन्नई

धोखाधड़ी मामले में सेंथिल बालाजी सीसीबी के समक्ष हुए पेश

court सोमवार को ही मद्रास हाईकोर्ट ने Senthil Balaji बालाजी को धोखाधड़ी मामले में सीसीबी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था

चेन्नईFeb 14, 2020 / 07:20 pm

Vishal Kesharwani


चेन्नई. राज्य के पूर्व परिवहन मंत्री और डीएमके विधायक वी. सेंथिल बालाजी धोखाधड़ी मामले में शुक्रवार को केंद्रीय अपराध शाखा (सीसीबी) के अधिकारियों के समक्ष पेश हुए। अधिकारियों द्वारा पूछे गए सवालों का उन्होंने जवाब दिया। उल्लेखनीय है कि गत सोमवार को ही मद्रास हाईकोर्ट ने बालाजी को धोखाधड़ी मामले में सीसीबी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था। राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय जे.जयललिता के शासन काल के दौरान 2011 से 2015 के बीच बालाजी परिवहन मंत्री थे। वर्ष 2015 में उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने अपने विभाग में सरकारी नौकरी दिलाने का वादा कर १६ लोगों से 95-95 लाख लिए थे। आरोपों के बाद सीसीबी ने बालाजी के खिलाफ मामला दर्ज कर जनवरी में उनके आवास और कार्यालय में छापेमारी की थी। छानबीन के बाद सीसीबी ने बालाजी के मंडावेली और चेन्नई के आवास को सील कर दिया था। जिसके बाद पिछले सप्ताह बालाजी ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी। उनकी याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी थी।

 

सीसीबी अधिकारियों के समक्ष दैनिक आधार पर पेश होकर हस्ताक्षर करने का निर्देश दिया

साथ ही सीसीबी अधिकारियों के समक्ष दैनिक आधार पर पेश होकर हस्ताक्षर करने का निर्देश दिया था। बाद में बालाजी ने कोर्ट में दैनिक आधार पर सीसीबी के समक्ष पेश होने से छूट देने को लेकर एक याचिका दायर की। याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कहा कि अग्रिम जमानत देने के साथ ही यह निर्देश दिया गया था जिसके लिए उन्हें सीसीबी के अधिकारियों के समक्ष पेश होने से छूट नहीं दिया जा सकता हैं। जिसके बाद न्यायाधीश आदी केशवुलु ने बालाजी को समन का पालन करते हुए १४ फरवरी को सीसीबी अधिकारियों के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था।

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