सीसीबी अधिकारियों के समक्ष दैनिक आधार पर पेश होकर हस्ताक्षर करने का निर्देश दिया
साथ ही सीसीबी अधिकारियों के समक्ष दैनिक आधार पर पेश होकर हस्ताक्षर करने का निर्देश दिया था। बाद में बालाजी ने कोर्ट में दैनिक आधार पर सीसीबी के समक्ष पेश होने से छूट देने को लेकर एक याचिका दायर की। याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कहा कि अग्रिम जमानत देने के साथ ही यह निर्देश दिया गया था जिसके लिए उन्हें सीसीबी के अधिकारियों के समक्ष पेश होने से छूट नहीं दिया जा सकता हैं। जिसके बाद न्यायाधीश आदी केशवुलु ने बालाजी को समन का पालन करते हुए १४ फरवरी को सीसीबी अधिकारियों के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था।