इस दौरान एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, टेली कम्युनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, होम डिलेवरी सेवाएं, दूध एकत्रीकरण एवं वितरण के परिवहन की छूट रहेगी। औद्योगिक इकाईयों मजदूरों, उद्योग हेतु कच्चा एवं तैयार माल तथा उद्योगों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के आवागमन पर छूट होगी। उचित मूल्य दुकानें, केन्द्र एवं राज्य सरकार, स्थानीय निकायों के अधिकारी-कर्मचारियों के शासकीय कार्य से आवागमन पर प्रतिबंध नहीं होगा।
इलैक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कार्पेंटर का आवागमन, कंस्ट्रैक्शन गतिविधियां (यदि मजदूर कम्पनी के कैम्पस या परिसर में रूके हों), कृषि संबंधी सेवाएं जिसमें कृषि उपज मण्डी, उपार्जन केन्द्र, खाद, बीज एवं कीटनाशक दवाएं, अस्पताल एवं नर्सिंग होम के अलावा कोविड टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक एवं कर्मचारी, फसलों के उपार्जन कार्य से जुड़े कर्मचारी एवं उपार्जन स्थल पर आवागमन कर रहे किसान, बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन तथा एयरपोर्ट से आने-जाने नागरिक, अखबार वितरण एवं अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारगण तथा होटल (केवल इन-रूम) डायनिंग व्यवस्था के साथ को प्रतिबंध से छूट रहेगी। यह आदेश सर्वसाधारण को संबोधित है और वर्तमान परिस्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को तामील कर सुनवाई किया जाना संभव नहीं है। इसीलिए धारा 144 द.प्र.स. 1973 के तहत एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधान तथा आईपीसी की धारा 188 में दण्डनीय होगा।