रेत चुराने वाले को नहीं मिली जमानत
छिंदवाड़ा. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सौंसर ने धारा 379 भारतीय दंड विधान एवं धारा 4, 6 खान खनिज अधिनियम तथा धारा 130 (3) 177 मोटरयान अधिनियम के आरोपी मारुति निवासी गोहटान थाना सौंसर के प्रस्तुत जमानत आवेदन को निरस्त कर जेल भेजने का आदेश पारित किया। 11 अप्रैल 2019 को सौंसर पुलिस मोहगांव नाका पर वाहन चेकिंग कर रही थी। आरोपी अपने ट्रैक्टर ट्राली क्रमांक एमपी 28 एसी 2875 में रेत भरकर ले जा रहा था। आरोपी से रेत के संबंध में दस्तावेज मांगे गए तो वह प्रस्तुत नहीं कर पाया। प्रकरण दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए।
बाइक चालक को सुनाई सजा
छिंदवाड़ा. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छिंदवाड़ा ने मोटरयान अधिनियम के आरोपी बलराम निवासी खकरा चौरई को १ हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। 4 दिसंबर 2016 को आरोपी दो लोगों को अपनी बाइक में बैठाकर जा रहा था। आरोपी ने लापरवाही से बिना बीमा के वाहन को चलाते हुए उपेक्षा और उतावलापन से गाड़ी चलाकर एक्सीडेंट कर दिया। घालय की रिपोर्ट पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया। न्यायाधीश ने बचाव और अभियोजन पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद फैसला सुनाया।
न्यायालय उठने तक की सजा
छिंदवाड़ा. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छिंदवाड़ा ने आरोपी वैशाखी आठनकर और संदीप आठनकर को मारपीट की धारा में न्यायालय उठने तक की सजा और एक हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। प्रार्थी की बेटी साई मंदिर में प्रसाद लेने गई थी तो आरोपिया उसे छिटाकसी कर रही थी और आरोपिया ने प्रार्थी के घर आकर विवाद भी किया। 17 जनवरी २०16 की दोपहर इसी बात को लेकर आरोपियों को समझाइश दी जा रही थी तो उन्होंने अपशब्द कहते हुए प्रार्थी के साथ मारपीट की।