scriptमहिला को तीन साल के कारावास की सजा | Woman sentenced to three years imprisonment | Patrika News
छिंदवाड़ा

महिला को तीन साल के कारावास की सजा

न्यायालय में जमानत के लिए झूठे दस्तावेज पेश करने वाली आरोपी महिला को 3 साल के कारावास की सजा सुनाई।

छिंदवाड़ाApr 13, 2019 / 10:47 am

babanrao pathe

court news

court news

छिंदवाड़ा. न्यायालय में जमानत के लिए झूठे दस्तावेज पेश करने वाली आरोपी महिला को 3 साल के कारावास की सजा सुनाई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छिंदवाड़ा ने न्यायालय में जमानत के लिए झूठा शपथ पत्र पेश किया था। आरोपी कम्मोबाई वर्मा (५५) निवासी देवर्घा थाना कुंडीपुरा को धारा 193 भादंवि के अंतर्गत दोषी करार देते हुए 3 साल के कठोर कारावास और १ हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया। आरोपी महिला ने सत्र न्यायालय के प्रकरण धारा 294, 307/ 34 में आरोपी दादूराम व सुरेश निवासी देवर्घा की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन के संबंध में झूठा शपथपत्र अपर सत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया कि आरोपी के प्रस्तुत जमानत आवेदन, जमानत के लिए पहला आवेदन है जबकि ज़मानत आवेदन पूर्व में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश के द्वारा निराकृत किया जा चुका था। न्यायालय के समक्ष मिथ्या शपथपत्र पेश करने पर अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपिया के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कराया। प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अभयदीप सिंह ठाकुर ने पैरवी की।

रेत चुराने वाले को नहीं मिली जमानत

छिंदवाड़ा. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सौंसर ने धारा 379 भारतीय दंड विधान एवं धारा 4, 6 खान खनिज अधिनियम तथा धारा 130 (3) 177 मोटरयान अधिनियम के आरोपी मारुति निवासी गोहटान थाना सौंसर के प्रस्तुत जमानत आवेदन को निरस्त कर जेल भेजने का आदेश पारित किया। 11 अप्रैल 2019 को सौंसर पुलिस मोहगांव नाका पर वाहन चेकिंग कर रही थी। आरोपी अपने ट्रैक्टर ट्राली क्रमांक एमपी 28 एसी 2875 में रेत भरकर ले जा रहा था। आरोपी से रेत के संबंध में दस्तावेज मांगे गए तो वह प्रस्तुत नहीं कर पाया। प्रकरण दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए।

बाइक चालक को सुनाई सजा

छिंदवाड़ा. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छिंदवाड़ा ने मोटरयान अधिनियम के आरोपी बलराम निवासी खकरा चौरई को १ हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। 4 दिसंबर 2016 को आरोपी दो लोगों को अपनी बाइक में बैठाकर जा रहा था। आरोपी ने लापरवाही से बिना बीमा के वाहन को चलाते हुए उपेक्षा और उतावलापन से गाड़ी चलाकर एक्सीडेंट कर दिया। घालय की रिपोर्ट पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया। न्यायाधीश ने बचाव और अभियोजन पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद फैसला सुनाया।

न्यायालय उठने तक की सजा

छिंदवाड़ा. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छिंदवाड़ा ने आरोपी वैशाखी आठनकर और संदीप आठनकर को मारपीट की धारा में न्यायालय उठने तक की सजा और एक हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। प्रार्थी की बेटी साई मंदिर में प्रसाद लेने गई थी तो आरोपिया उसे छिटाकसी कर रही थी और आरोपिया ने प्रार्थी के घर आकर विवाद भी किया। 17 जनवरी २०16 की दोपहर इसी बात को लेकर आरोपियों को समझाइश दी जा रही थी तो उन्होंने अपशब्द कहते हुए प्रार्थी के साथ मारपीट की।

Home / Chhindwara / महिला को तीन साल के कारावास की सजा

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो