जुलाई में भी नहीं खुलेंगे स्कूलों व धर्मस्थलों के द्वार
कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर जारी नवीन दिशा निर्देशों के तहत जिले में दण्ड़ प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। जिला मजिस्ट्रेट चेतन देवडा ने बताया कि 30 जून की मध्यरात्रि से 31 जुलाई तक लागू इस निषेधाज्ञा के तहत् रात्रि 10 बजे से प्रात: 5 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त निषेध रहेगा। अभी ये समय रात 9 से सुबह 5 बजे तक था।
जुलाई में भी नहीं खुलेंगे स्कूलों व धर्मस्थलों के द्वार
चित्तौडग़ढ़. कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर जारी नवीन दिशा निर्देशों के तहत जिले में दण्ड़ प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। जिला मजिस्ट्रेट चेतन देवडा ने बताया कि 30 जून की मध्यरात्रि से 31 जुलाई तक लागू इस निषेधाज्ञा के तहत् रात्रि 10 बजे से प्रात: 5 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त निषेध रहेगा। अभी ये समय रात 9 से सुबह 5 बजे तक था। राज्य सरकार द्वारा अनुमत श्रेणियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इस आदेश के तहत ३१ जुलाई तक किसी भी तरह का शिक्षण संस्थान नहीं खोला जा सकेगा। शहर में सभी व गांवों में औसतन पचास से अधिक दर्शनार्थियों वाले धार्मिक स्थलों के द्वार बंद ही रहेंगे।
जारी आदेश के अनुसार किसी भी सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थल पर अद्योहस्ताक्षरकर्ता अथवा संबंधित उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना 5 या 5 से अधिक व्यक्ति सामूहिक विचरण नहीं करेंगे। जिले के समस्त आम नागरिक अपने पारिवारिक समारोह आयोजन जिनमें 5 से ज्यादा व्यक्तियों की उपस्थिति हो स्थगित रखेंगें। विवाह संबंधित समारोह के लिए उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट को पूर्व में सूचना दी जाएगी। मेहमानों की अधिकतम संख्या 50 से अधिक नहीं होगी। जिले में सभी विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान आदि 31 जुलाई तक बन्द रहेंगे। ऑडिटोरियम, एसेम्बिली हॉल और समान प्रकृति के स्थान बन्द रहेंगे।
गांवों में कम भीड़ वाले धर्र्मस्थल खोल सकेंगे
राजनीतिक, खेल, मनोंरंजन, सांस्कृतिक व धार्मिक आयोजन जुलाई में भी नहीं हो पाएंगे। सभाऐं एवं बडे सामूहिक आयोजन निषेघ रहेंगे। जुलाई में भी शहरी क्षेत्र में सभी तरह के धर्मस्थल पूर्णतया बंद रहेंगे लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे धर्र्मस्थल खोलने की छूट मिल गई है जहां लॉकडाउन से पहले प्रतिदिन औसतन पचास से अधिक व्यक्ति नहीं आते थे। ग्रामीण क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण व भीड़ रहने वाले धार्मिक स्थल दर्शनों के लिए बंद ही रहेंगे।
घर से बाहर मास्क अनिवार्य
जुलाई में भी सभी सार्वजनिक व कार्य स्थलों एवं सार्वजनिक परिवहन में चेहरे पर मास्क या फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों में सामाजिक दूरी न्यूनतम 6 फीट या दो गज की दूरी की पालना की जाएगी। सार्वजनिक और कार्य स्थलों पर थूकना निषेध और जुर्माने से दण्डनीय होगा। सावर्जनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका, तम्बाकू आदि का सेवन पूर्णत: निषेघ किया गया है। कोई भी दुकानदार ऐसे व्यक्ति को जिसने मास्क नहीं पहना हो कोई सामान नहीं बेचेगा।
Home / Chittorgarh / जुलाई में भी नहीं खुलेंगे स्कूलों व धर्मस्थलों के द्वार