नए कानून के तहत पहला मामला दर्ज
पति के खिलाफ तीन तलाक के विरुद्ध नए कानून के तहत FIR दर्ज हुई है। दरअसल मेवात के नूह की साजिदा ने अपने पति सलाहुद्दीन पर नए ट्रिपल तलाक कानून के तहत मामला दर्ज कराया है।
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महिला ने पति और ससुरालवालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया
दरअसल महिला ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ पुलिस में प्रताड़ना की शिकायत की थी। इससे नाराज होकर पति ने फोन पर तीन तलाक दे दिया। पत्नी का आरोप है कि सलाहुद्दीन ने उसे फोन पर तलाक, तलाक, तलाक कहा और रिश्ता तोड़ दिया।
मजिस्ट्रेट कोर्ट से जमानत
महिला अधिकार संरक्षण कानून 2019 बिल में प्रावधान है कि एक कोई पति एक साथ तीन तलाक देता है तो उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा और पुलिस बिना वारंट तीन तलाक देने वाले आरोपी पति को गिरफ्तार कर सकती है। थाने या चौकी से उसे जमानत नहीं मिलेगी बल्कि मजिस्ट्रेट कोर्ट से जमानत मिलेगी।
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तीन साल की सजा और जुर्माने के प्रावधान
गौरतलब है कि तीन तलाक बिल में तीन तलाक को गैर कानूनी बनाते हुए 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। तीन तलाक पर नए कानून के तहत अगर पति अपनी पत्नी को तलाक देता है तो पत्नी या उसके करीबी रिश्तेदार ही इस बारे में केस दर्ज करा सकेंगे।