नई दिल्लीPublished: May 17, 2021 08:41:27 pm
Mohit sharma
दिल्ली की अदालत ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को अंतरिम जमानत दे दी है।
नई दिल्ली। दिल्ली की अदालत ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को अंतरिम जमानत दे दी है। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि आरोपी पीड़िता को डराता-धमकाता था। क्योंकि पीड़िता का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। मामले की सुनवाई कर रहे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार सिंह ने आरोपी गोविंद सिंह ने 10 लाख रुपए के पर्सनल बॉंड और उतने ही मुचलका जमा करने की शर्त पर 90 दिन के लिए बेल दे दी।