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दमोह

बैंक में चोरी करने वाले आरोपी को सुनाई सजा

दो वर्ष कठोर कारावास एवं आर्थिक दंड की सुनाई सजा

दमोहOct 02, 2019 / 07:06 pm

Samved Jain

दमोह. न्यायालय तेंदूखेड़ा की अदालत से बैंक में चोरी करने वाले आरोपियों को सजा सुनाई है। धारा ४५७, ३८० में आरोपी खुशीलाल पिता गुड्डा पाल, गोलू उर्फ श्रीराम पिता हाकम पाल, हरचट पिता लक्ष्मण पाल निवासी ग्राम हर्रई थाना तारादेही, मोहन पिता नत्थू पाल, दशरथ पिता मोहन पाल निवासी वार्ड क्रमांक 8 विद्यानगर तेंदूखेड़ा थाना तेंदूखेड़ा जिला दमोह को आरोपी बनाया गया था। जिसमें आरोपी गोलू को धारा 380 में 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 200 रुपए अर्थदंड। धारा 457 में 2 वर्ष का सश्रम कारावास और 200 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

एडीपीओ श्रद्धा श्रीवास्तव ने बताया कि 23 फरवरी २०18 की रात पंजाब नेशनल बैंक शाखा धनगौर में आरोपी ने दीवाल में छेद करके अंदर प्रवेश कर सब्बल से ताले तोड़कर अलमारी खोलने का प्रयास किया था। अलमारी नहीं खुलने पर अलमारी के तालों को सब्बल से तोड़ा गया और अलमारी में रखे संदूकों को खोलकर उसमें रखें 22 चिल्लर पैकेट 10 अदद कुल मसरुका 50 हजार एवं 40 एटीएम कार्ड जो कि लिफाफे में बंद थे, उन्हें चोरी कर लिया था। बैंक में चोरी का अपराध कारित करने पर अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया था। जिसमें अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को प्रमाणित पाते हुए न्यायालय ने अभियुक्त गोलू श्रीराम को दोष सिद्ध किया गया।
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