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दुर्ग

कोरोना से जंग में संजीवनी बनी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन दवा, सरकार ने किया H1 श्रेणी में शामिल, बिना अनुमति बेचा तो होगी FIR

डॉक्टरों के मुताबिक हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन और क्लोरोक्वाइन दवा को कोरोना वायरस को नष्ट करने में बेहद कारगर बताया जा रहा है। (coronavirus in chhattisgarh)

दुर्गApr 08, 2020 / 01:17 pm

Dakshi Sahu

कोरोना से जंग में संजीवनी बनी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन दवा, सरकार ने किया H1 श्रेणी में शामिल, बिना अनुमति बेचा तो होगी FIR

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दुर्ग. कोरोना पॉजिटिव (Covid-19) व्यक्तियों के इलाज के लिए अब तक दवा का ईजाद नहीं हुआ है, लेकिन इलाज में मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन (hydroxychloroquine tablet) कारगर साबित होने का दावा किया गया है। इस दवा का नाम अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी सार्वजनिक किया है। इसे देखते हुए एहतियात के तौर पर प्रशासन ने सभी मेडिकल स्टोर्स को पर्याप्त मात्रा में दवा का स्टाक रखने के निर्देश दिए है। मंगलवार की स्थिति में जिले में 15000 हाइड्रोक्सी दवा का स्टाक रखा गया है। कोराना वायरस के संभावित और पॉजिटिव मरीज को देखते हुए प्रशासन ने केवल बेड आरक्षित की है, बल्कि डॉक्टरों को आईसीयू क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट व वेंटीलेंटर हैंडलिंग संबधित प्रशिक्षिण दे रही है।
कोरोना से लडऩे में है कारगार
डॉक्टरों के मुताबिक हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन और क्लोरोक्वाइन दवा को कोरोना वायरस को समूल नष्ट करने में बेहद कारगर बताया जा रहा है। यही कारण है कि सरकार इस दवा को कोरोना प्रभावित क्षेत्रों में स्टाक करना चाहती है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस दवा को आवश्कता के अनरूप स्टाक रखने सभी स्टाकिस्ट और मेडिकल स्टोर्स संचालकों को पत्र भी लिखा गया है। स्टाक की मॉनटिरिंग भी की जा रही है।
एच वन श्रेणी में किया दवा को शामिल
इस दवा की उपयोगिता को देखते हुए भारत सरकार ने 26 मार्च को राजपत्र का प्रकाशन भी किया है। जिसमें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को एच वन श्रेणी में रखा गया है। इस श्रेणी का आशय यह है कि दवा विक्रेता को एक रजिस्टर बनाना होगा। जिसमें दवा खरीदने, दवा किसके लिए लिए खरीदी गई, साथ ही दवा को किस डॉक्टर ने सुझाया है उसका रिकार्ड रखना होगा। रजिस्टर में कितनी मात्रा में किस व्यक्ति को दी गई उसकी जनकारी रखना होगा। डॉक्टर की पर्ची को फोटो कॉपी भी मेडिकल स्टोर्स संचालक को रखना होगा।
कालाबाजारी न हो इसलिए मॉनिटरिंग
किसी भी हाल में दवा की कालाबाजारी न हो इसके लिए मॉनीटरिंग की जा रही है। जिस कंपनी का स्टाकिस्ट है वहीं से दवा किस डिस्ट्रीब्यूटर के पास भेजी गई है, कितनी मात्रा में भेजी गई है उस दवा का बैच नंबर क्या है इन सारी चीजों की जानकारी ली जा रही है।
एफआईआर का है प्रावधान
हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन और क्लोरोक्विन दोनों ही दवा मलेरिया के लिए उपयोग में लाया जाता है। यह दवा चिकित्सक के लिखने पर ही दिया जाता है। इन दोनों ही दवा का साइडइफेक्ट भी ज्यादा है। दवा का सेवन बिना चिकित्सकीय परामर्श से लेने पर हार्टअटेक व हृ्दय संबंधी समस्या आती है। इसलिए दवा को एच वन श्रेणी में रखा गया है। अगर कोई मेडिकल स्टोर संचालक इस दवा को बिना पर्ची के बेचते पाया जाएगा तो दुकान का लाइसेंस तत्काल निरस्त करने और संचालक के खिलाफ एफआईआर करने का प्रवधान है।

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