राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने ये जानकारी दी की कोई भी आवासीय सम्पति, दूकान या कार्यालय किराये पर दिया गया हैं और उससे होने वाला आय सालाना 20 लाख रुपये से कम है तो उसपर जीएसटी नहीं लगेगा। रिहायशी मकान से मिलने वाले किराया आय पर छूट दे दिया गया है। अगर आप वाणिज्यिक उद्देश्य से अपनी इकाई को किराये पर दिया है और उससे मिलने वाला किराया 20 लाख से अधिक है तो उस पर आपको कर देना होगा।