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Corona Effect : जेएनयू प्रशासन ने कम स्पेस वाले स्कूलों को किया बंद, कोरोना गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल का आदेश

Corona Effect : जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रशासन ने कोविद-19 मामलों में हालिया बढ़ोतरी के बाद छात्रों को हॉस्टल से बाहर नहीं निकलने के आदेश दिए है। साथ ही महाराष्ट्र से आने वाले छात्रों के लिए निगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया है।

नई दिल्लीApr 11, 2021 / 07:56 pm

Dhirendra

jnu covid guideline
Corona Effect : कोरोना वायरस संक्रमण में हालिया तेजी के बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों और कर्मचारियों के हित में न्यू कोविड-19 गाइडलाइंस जारी कर दिया है। जेएनयू प्रशासन ने फैकल्टी प्रमुखों और छात्रों को सलाह दी है कि जब तक आवश्यक न हो, हॉस्टल से बाहर न निकलें। साथ ही फ्रेश गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करें।
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निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य

इसके अलावा महाराष्ट्र से आने वाले छात्रों से अपने साथ निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट लाने को कहा है। आरटी—पीसीआर रिपोर्ट 72 घंटे से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट न होने पर 14 दिन क्वारनटाइन में रहना अनिवार्य कर दिया है।
आगामी फैसला आने तक प्रभाव में रहेगा नया आदेश

जेएनयू प्रशासन की ओर से 11 अप्रैल को आदेश जारी करते ही यह प्रभाव में आ गया है। यह आदेश 30 अप्रैल तक या अगला आदेश आने तक प्रभाव में रहेगा। जेएनयू की ओर से जारी न्यू गाइडलाइंस के अन्तर्गत उन क्षेत्रों में सख्त निगरानी रखने को कहा गया है जहां छात्र और कर्मचारी एक—दूसरे से मिलते हैं। इसके अलावा छात्रों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। सार्वजनिक स्थानों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, बाजारों और छात्रावासों में सोशल डिस्टेंसिंग पर सख्ती से अमल करने को कहा गया है।
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विभागीय प्रमुख तय करेंगे काम के घंटे

जेएनयू के दिशानिर्देशों के मुताबिक जहां भी कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग की समस्या है वहां पर विभाग प्रमुख काम के घंटों और कर्मचारियों की संख्या जरूरत के मुताबिक तय कर सकते हैं। प्रयोगशालाओं में भी काम के घंटों या दिनों को कम करने को कहा गया है। जिन स्कूलों या पुस्तकालयों में स्पेस कम होने की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग पालन संभव नहीं है, उन्हें बंद रखने को कहा गया है। सभी डीन, चेयरपर्सन और एचओडी से उचित कार्रवाई करने की अपील भी की गई है।

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