निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य इसके अलावा महाराष्ट्र से आने वाले छात्रों से अपने साथ निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट लाने को कहा है। आरटी—पीसीआर रिपोर्ट 72 घंटे से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट न होने पर 14 दिन क्वारनटाइन में रहना अनिवार्य कर दिया है।
आगामी फैसला आने तक प्रभाव में रहेगा नया आदेश जेएनयू प्रशासन की ओर से 11 अप्रैल को आदेश जारी करते ही यह प्रभाव में आ गया है। यह आदेश 30 अप्रैल तक या अगला आदेश आने तक प्रभाव में रहेगा। जेएनयू की ओर से जारी न्यू गाइडलाइंस के अन्तर्गत उन क्षेत्रों में सख्त निगरानी रखने को कहा गया है जहां छात्र और कर्मचारी एक—दूसरे से मिलते हैं। इसके अलावा छात्रों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। सार्वजनिक स्थानों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, बाजारों और छात्रावासों में सोशल डिस्टेंसिंग पर सख्ती से अमल करने को कहा गया है।
विभागीय प्रमुख तय करेंगे काम के घंटे जेएनयू के दिशानिर्देशों के मुताबिक जहां भी कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग की समस्या है वहां पर विभाग प्रमुख काम के घंटों और कर्मचारियों की संख्या जरूरत के मुताबिक तय कर सकते हैं। प्रयोगशालाओं में भी काम के घंटों या दिनों को कम करने को कहा गया है। जिन स्कूलों या पुस्तकालयों में स्पेस कम होने की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग पालन संभव नहीं है, उन्हें बंद रखने को कहा गया है। सभी डीन, चेयरपर्सन और एचओडी से उचित कार्रवाई करने की अपील भी की गई है।
Web Title : Corona Effect : jnu issues fresh covid-19 guidelines for students and faculty