प्रतापगढ़ जिला निर्वाचन अधिकारी ने आम लोगों से ट्वीट कर अपील की कि, केवल जिनका नाम वोटर लिस्ट में है उनके द्वारा ही निर्धारित ईपीआइसी या 12 पहचान संबंधी विकल्प दस्तावेजों के आधार पर मतदान किया जा सकता है। जिसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है वह संबंधित बीएलओ से संपर्क कर चुनाव कि अधिसूचना समाप्त होने के पश्चात ही मतदाता सूची में नाम परिवर्धन, अपमार्जन, संशोधन इत्यादि कार्यवाही नियमानुसार अमल में ला सकता है।