यह योजना खरीफ की फसलों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की जगह लेगी। इससे प्रदेश के 56 लाख किसानों को फायदा होगा। खरीफ फसल के लिए राज्य सरकार जीरो प्रीमियम पर फसल बीमा की सुविधा देगी। इस बात की जानकारी खुद मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने एक प्रेस कांफ्रेंस में दी। सीएम ने कहा कि सूखा या अधिक बारिश या बेमौसम बारिश के कारण अगर फसल को 33 फीसदी से ज्यादा नुकसान होगा तो सरकार मुआवजा देगी। वहीं 60 फीसद फसल के नुकसान पर प्रति हेक्टेयर 20 हजार व इससे अधिक फसल नष्ट होने पर 25 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर का मुआवजा दिया जाएगा। अच्छी बात यह है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए बीमे का रजिस्ट्रेशन कराने या प्रीमियम भरने की जरूरत नहीं होगी।
पोर्टल पर कर सकते हैं आवेदन
इस योजना से गुजरात के 56 लाख किसानों को फायदा होगा। स्कीम के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए जल्द ही एक पोर्टल शुरू किया जाएगा। इस पर क्लिक करके किसान ऑनलाइन आवेदन (Online Apply) कर सकते हैं। वन अधिकार अधिनियम के तहत पंजीकृत आदिवासी किसान भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे। राज्य सरकार ने फसल बीमा प्रीमियम का भुगतान करने के लिए 1,800 करोड़ रुपए का बजट पास किया है।