महिला सह आरोपी मानी बाई भारद्वाज न्यायालय से जमानत लेने के बाद से फरार है। सिटी कोतवाली बलौदाबाजार की ओर से शासकीय अधिवक्ता विशेष अभियोजक (एट्रोसिटीज) संजय तिवारी ने शासन का पक्ष रखा।नाबालिग पीडि़ता गांव से अपनी मां के साथ जिला मुख्यालय एक शादी के कार्यक्रम में आयी थी, जहां नाबालिग को पड़ोस में रहने वाली मानी बाई बुलाकर ले गई और शाम को 6 बजे वापस उसके घर लाकर छोड़ी।
उस समय वह नाबालिग शराब के नशे की हालत में थी, उसे नींबू पानी पिलाकर उसके ऊपर पानी डाला गया तब होश में आने पर नाबालिग ने बताया कि मानी भारद्वाज उसे रवि साहू के घर ले गयी थी जहां मानी बाई ने शराब पी तथा उसे भी शराब पिलायी और उसे रवि साहू के घर छोडक़र चली गई थी। रवि साहू ने उस नाबालिग के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। नाबालिग की रोने की आवाज सुनकर आरोपी की मां ने दरवाजा खुलवाया और मानी बाई के घर
पर छोड़ा।
सिटी कोतवाली बलौदाबाजार ने विवेचना के पश्चात लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (पाक्सो एक्ट) एवं धारा 376 (1)(प) भादवि एवं एट्रोसिटीज एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात विचारण हेतु न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जहां न्यायाधीश ने आरोप सिद्ध पाया और उसे 10 वर्ष की कठोर कारावास एवं 25 हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई है, जिसे अदा ना करने की दशा में 2 वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।