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गाजीपुर

कृष्णानंद राय हत्याकांड में बढ़ीं मुख्तार अंसारी की मुश्किले, हाईकोर्ट ने उठाया ये कदम

बाहुबली मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी समेत सभी आरोपियों को निचली अदालत के बरी करने के फैसले को हाईकोर्ट में किया गया है चैलेंज।

गाजीपुरOct 16, 2019 / 03:21 pm

रफतउद्दीन फरीद

Mukhtar Ansari

प्रतीकात्मक फोटो

गाजीपुर. भारतीय जनता पार्टी के नेता कृष्णानंद राय हत्याकांड में निचली अदालत से बाइज्जत बरी हुए मुख्तार अंसारी, उनके भाई अफजाल अंसारी समेत सभी आरोपियों की मुश्किलें फिर बढ़ सकती हैं। निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवायी करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी समेत सभी बरी किये गए आरोपियों से जवाब मांगा है। यह याचिका स्व. कृष्णानंद राय की पत्नी भाजपा विधायक अलका राय की ओर से दाखिल की गयी थी। याचिका पर सुनवायी करते हुए जस्टिस मनमोहन व जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल की पीठ ने सभी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
इस मामले में निचली अदालत के आरोपियों को बरी करने के फैसले के खिलाफ अलका राय के अलावा केन्द्रीय जांच एजेंसी भी आरोपियों को बरी करने के फैसले को पिछले सप्ताह हाईकोर्ट में चैलेंज कर चुकी है।
बताते चलें कि भाजपा नेता कृष्णानंद राय गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से 2002 में विधायक चुने गए। 29 नवंबर 2005 को छह लोगों के साथ दिन दहाड़े गोलियों से छलनी कर उनकी हत्या कर दी गयी। इसका आरोप बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी और उनके भाई सांसद अफजाल अंसारी समेत आठ लोगों पर लगा। इलाहाबाद हाईाकोर्ट ने कृष्णानंद राय हत्याकांड की सीबीआई जांच का निर्देश दिया था। जुलाई 2019 में आरोपितों मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी, एजाजुल हक, संजीव माहेश्वरी, राकेश पांडेय, रामू मल्लाह और मंसूर आलम को बरी कर दिया गया।

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