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पटाखों के लेकर सुप्रीम कोर्ट का अब तक का सबसे बड़ा फैसला, व्यापारियों ने कही ये बात

पटाखों के लेकर सुप्रीम कोर्ट का अब तक का सबसे बड़ा फैसला, व्यापारियों ने कही ये बात

गोंडाOct 23, 2018 / 11:22 am

Ruchi Sharma

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लखनऊ. दिवाली का त्योहार आने वाला है, लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट पटाखों पर एक अहम फैसला लिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को पटाखों के निर्माण, बिक्री अौर अपने पास रखने के संबंध में प्रतिबंध लगाने वाली याचिकाअों पर फैसला लेते हुए कहा है कि देश में पटाखों पर पूरी तरह बैन नहीं लगाया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि सुरक्षित और ग्रीन पटाखों का निर्माण और बिक्री पहले की तरह जारी रहेगी। वहीं लखनऊ में पटाखा व्यापारियों ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। कहा कि कोर्ट के आदेश मानना हर नागरिक का फर्ज है। उन्होंने कहा कि कोर्ट द्वारा जो भी आदेश मिलेंगे उन्हें हर कीमत पर लागू करवाया जाएगा। नियमों की अवहेलना किसी को बर्दाश्त नहीं होगी।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अब केवल लाइसेंसी विक्रेता ही पटाखों की बिक्री कर सकेंगे और इनकी ऑनलाइन बिक्री पर पूरी तरह रोक रहेगी। कोर्ट ने कहा कि इसके बाद भी यदि कोई पटाखे की ऑनलाइन बिक्री करता है तो उसके खिलाफ कोर्ट की अवमानना का केस चलेगा।
तय की टाइमिंग

कोर्ट ने पूरे देश के लिए दीवाली पर पटाखे जलाने की टाइम लिमिट तय कर दी है। कोर्ट ने कहा कि दीवाली के दिन रात 8 से 10 बजे तक पटाखे फोड़े जाएंगे। वहीं नए साल और क्रिसमस के मौके रात 11:55 से 12:30 बजे तक ही पटाखे फोड़े जा सकते हैं।

बता दें कि पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में तो पटाखों की बिक्री पर बैन लगा दिया था, लेकिन इस बार पूरे देश में बैन लगाने पर विचार हो रहा है।

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