सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अब केवल लाइसेंसी विक्रेता ही पटाखों की बिक्री कर सकेंगे और इनकी ऑनलाइन बिक्री पर पूरी तरह रोक रहेगी। कोर्ट ने कहा कि इसके बाद भी यदि कोई पटाखे की ऑनलाइन बिक्री करता है तो उसके खिलाफ कोर्ट की अवमानना का केस चलेगा।
बता दें कि पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में तो पटाखों की बिक्री पर बैन लगा दिया था, लेकिन इस बार पूरे देश में बैन लगाने पर विचार हो रहा है।