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VIDEO: Pok पर गाना लिखा तो Pak से आया धमकी भरा फोन, बोला- ऐसे गीत बनाए तो मार दिए जाओगे बता दें कि अभी तक 5 स्टार, 4 स्टार और थ्री स्टार होटलों में रात दो बजे तक शराब परोसनी की व्यवस्था दी थी। इसके अलावा बार में रात 1 बजे तक शराब की बिक्री की जा रही थी। आबकारी विभाग के अफसरों का कहना है कि पिछले कुछ सालों से लगातार पर्यटन व्यवसायी शराब परोसने का समय बढ़ाने की मांग कर रहे थे। पर्यटन व्यवसायी का कहना था कि देर रात तक पर्यटक और विदेशी मेहमान आते हैं।
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VIDEO: पतंग कटने पर हुए विवाद में चली ताबड़तोड़ गोलियां, युवक की मौत, दो घायल जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि शासन की तरफ से इस संबंध में गाइडलाइन जारी हो चुकी है। होटलों में सुबह 4 बजे तक शराब मिलेगी। साथ ही बार भी एक घंटा एक्स्ट्रा यानी 2 बजे तक खोले जा सकेंगे। हालांकि, इसके लिए होटल और बार संचालकों लाइसेंस की अतिरिक्त फीस जमा करानी होगी। 1 अप्रैल से यह नई व्यवस्था लागू हो जाएगी।
यह होगी फीस वेस्ट यूपी के गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में लाइसेंस लेने के लिए होटल संचालकों को 10 लाख रुपये की फीस चुकानी होगी। वहीं मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर जिले में लाइसेंस लेने वालों को 7.50 लाख रुपये फीस जमा करानी होगी।