पूजा (20) पत्नि अंकित साहू निवासी ग्राम पटना सावन पर अपने मायके गई थी। तब से वहीं रह रही थी। मंगलवार रात में उसने जहरीला पदार्थ खा लिया। जिससे उसकी मौत हो गई। बुधवार को सुबह उसका शव पीएम के लिए जिला अस्पताल लाया गया। उसकी शादी महज पांच महीने पहले ही हुई थी।
मृतिका के पिता ओमकार लाल निवासी ग्राम पटना ने बताया कि उन्होंने 18 अप्रैल को बच्ची की शादी अंकित से की थी। तब से ही वे उसे परेशानी में रख रहे थे। एक-दो बार लेकर गए और परेशानी में रखा। समाज वालों से उन्हें समझाने के लिए भी कहा था। लेकिन उन्होंने तंग करना बंद नहीं किया। कल शाम को अंकित का फोन आया था, उसने जाने क्या कहा कि बच्ची ने जहर खा लिया।
पांच लाख मांगने का आरोप….
मृतिका के पिता ने बताया कि उन्होंने अपने समधी से भी कई बार बात की। लेकिन नतीजा नहीं लिखा। वे लोग पांच लाख रुपए की मांग कर रहे थे, नहीं तो तलाक देने का कह रहे थे। मेरी बच्ची बहुत तकलीफ में थी। कल रात में भी अंकित के पिता प्रकाश साहू से बात की थी। बच्ची ने ससुर प्रकाश, सास इंदिरा और पति से तंग आकर यह कदम उठाया है।
छात्र की बाइक चोरी करने वाले युवक को कारावास….
उधर जेएमएफसी कौशलेंद्र सिंह भदौरिया की अदालत ने वर्ष 2017 में राधा कॉलोनी गुना से छात्र की मोटरसाईकल चोरी करने के अपराध में आरोपी बंटी उर्फ जितेंद्र को कारावास व जुर्माने के दण्ड से दंडित किया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ प्रदीप कुमार मिश्रा ने बताया कि 26 जुलाई 2017 को फरियादी ज्ञानप्रकाश भार्गव अपनी मोटरसाईकल एमपी 08 एमएच 7428 से राधा कॉलोनी स्थित एक एकेडमी में पढऩे गया था। एकेडमी के सामने बाइक खड़ी कर कक्षा में गया था। एक घंटे बाद वापस आया तो उसे अपनी बाइक नहीं मिली। आस-पास तलाश किया लेकिन उसकी बाइक नहीं मिली। कोई अज्ञात चोर उसकी बाइक चोरी कर ले गया था।
कारावास व एक हजार रुपए का जुर्माना…
फरियादी ज्ञान प्रकाश की रिपोर्ट पर पुलिस थाना कोतवाली ने अपराध दर्ज कर विवेचना के दौरान बाइक चोर बंटी उर्फ जितेंद्र को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी गई बाइक बरामद कर जब्त की।
प्रकरण में एडीपीओ राजेश सिंह आर्य द्वारा प्रकरण में पैरवी की। न्यायालय ने आरोपी बंटी उर्फ जितेंद्र शर्मा पुत्र हरिओम शर्मा आयु 22 वर्ष निवासी ग्राम अमारी थाना देहात अशोकनगर को आठ माह के कठोर कारावास व एक हजार रुपए जुर्माने के दंड से दंडित किया।