कोई गलती नहीं की
अपर सत्र न्यायाधीश आरके जैन ने महिला की अपील को खारिज करते हुए कहा कि विचारण न्यायालय ने महिला को दोषसिद्ध ठहराने में कोई गलती नहीं की है। लिहाजा विचारण न्यायालय के आदेश की पुष्टि की जाती है।
परीक्षा देने के लिए आयी थी
परिचित पर लगाया था बलात्कार का आरोपआरोपी महिला ने 26 मार्च 14 को इंदरगंज थाने में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह ग्राम कुतकपुरा गोला फतेहाबाद आगरा की रहने वाली है, वह ग्वालियर में हाईस्कूल की परीक्षा देने के लिए आयी थी और अपने मायके उदाजी की पायगा जनकगंज में रुकी थी।
जान से खत्म करने की धमकी
20 मार्च 14 जब वह पेपर देकर स्कूल से घर आ रही थी तभी हनुमान चौराहे पर उसके परिचित अंकल मोहन सिंह उसे मिले और उन्होंने कहा कि समय निकालकर उनकी फैक्ट्री में आना, कुछ काम है, तो वह उक्त दिनांक को शाम 5.30 बजे मोहन सिंह की कैलाश टॉकीज के पास स्थित फैक्ट्री में गई। यहां आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया। उसने रिपोर्ट में यह भी कहा कि आरोपी ने उसे जान से खत्म करने की धमकी भी दी थी।
देने से इंकार कर दिया
इस सूचना पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 एवं 506 बी के तहत मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने इस रिपोर्ट पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस महिला ने मामले की सुनवाई के दौरान धारा 164 के तहत पूर्व में दिए गए बयान को देने से इंकार कर दिया।
सजा सुनाई गई
वहीं पंचम अपर सत्र न्यायाधीश रेणुका कंचन ने आरोपी महिला के खिलाफ झूठी गवाही देने के संबंध में परिवाद प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इस परिवाद पर इस महिला को दोषी पाते हुए तीन साल की सजा सुनाई गई थी।