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ग्वालियर

हाईकोर्ट के नगर निगम को आदेश-जिन तलघरों में पार्किंग नहीं हुई वहां कार्रवाई कर 28 तक रिपोर्ट पेश करें

नगर निगम ने न्यायालय में प्रतिपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा कि 210 तलघरों में पार्किंग व्यवस्था कराई गई है, जहां वाहन पार्किंग की जा रही है

ग्वालियरJan 12, 2019 / 07:07 pm

Rahul rai

nagar nigam

हाईकोर्ट के नगर निगम को आदेश-जिन तलघरों में पार्किंग नहीं हुई वहां कार्रवाई कर 28 तक रिपोर्ट पेश करें

ग्वालियर। उच्च न्यायालय ने नगर निगम को आदेश दिया है कि जिन तलघरों में पार्किंग प्रारंभ कराने के लिए कार्रवाई नहीं हो सकी है, वहां कार्रवाई कर 28 जनवरी तक रिपोर्ट पेश करें। नगर निगम ने न्यायालय में प्रतिपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा कि 210 तलघरों में पार्किंग व्यवस्था कराई गई है, जहां वाहन पार्किंग की जा रही है। निगम द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर याचिकाकर्ता को न्यायालय ने निर्देश दिए कि वे इस पर अपना जवाब पेश करें।
न्यायमूर्ति संजय यादव एवं न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की युगलपीठ के समक्ष न्यायालय द्वारा 5 दिसंबर 18 को दिए गए आदेश पर नगर निगम के अधिवक्ता दीपक खोत द्वारा प्रस्तुत प्रतिपालन रिपोर्ट में कहा है कि 272 ऐसे तलघर हैं जिनमें पार्किंग नहीं हो सकती है।
इससे पहले निगम ने न्यायालय में ३ अक्टूबर 2018 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर कहा था कि शहर में कुल 936 तलघर बने हुए हैं, इसके बाद जब सुनवाई हुई तो न्यायालय ने निगम की रिपोर्ट पर नाराजगी व्यक्त करते हुए चेतावनी दी थी कि अगर कार्रवाई नहीं की तो निगम परिषद को भंग करने की कार्रवाई की जा सकती है। इसके बाद निगम ने तलघरों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की थी, इसके बावजूद अभी भी कई तलघर ऐसे हैं जहां पार्किंग शुरू नहीं हो सकी है।
फोटो भी पेश किए
न्यायालय में शुक्रवार को निगम ने जिन तलघरों की कार्रवाई रिपोर्ट पेश की है, उनके फोटो भी प्रस्तुत किए, जिनमें बताया कि वहां पार्किंग शुरू हो चुकी है। न्यायालय के निर्देश पर निगम ने प्रत्येक तलघर के संबंध में यह रिपोर्ट भी प्रस्तुत की कि उन्हें किस प्रकार की अनुमति प्रदान की गई थी, इसमें कुछ के बारे में बताया गया कि उन्हें तलघर की अनुमति नहीं थी, लेकिन वहां तलघर बना लिए हैं, ऐसे लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। नगर निगम द्वारा पचास तलघरों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पेश की गई है।

याचिका में यह कहा गया है
मदन सिंह कुशवाह ने उच्च न्यायालय में इस आशय की याचिका प्रस्तुत की थी कि शहर में यातायात का दबाव लगातार बढ़ रहा है। इसका प्रमुख कारण तलघरों का व्यावसायिक उपयोग भी है। तलघरों के व्यावसायिक उपयोग के कारण वाहन सडक़ों पर खड़े होते हैं, इससे यातायात बाधित होता है।
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