तीन लाख की क्षतिपूर्ति मांगने का आवेदन खारिज
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम ने दोषपूर्ण वेबसाइट बनाकर उसकी कमियां पूरी नहीं करने पर तीन लाख की क्षतिपूर्ति दिलाए जाने के लिए प्रस्तुत आवेदन को खारिज कर दिया। फोरम ने कहा कि परिवादी का प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है और वह उसे शेष राशि देकर प्राप्त कर सकता था, लेकिन परिवादी ने ऐसा नहीं किया। कंपनी के कार्य को सेवा में कमी नहीं माना जा सकता। परिवादी विश्वास अग्रवाल ने टूर एण्ड ट्रैवल्स के लिए एक वेबसाइट बनवाने वाइनरीटर्फ वेब टेक्नोलॉजी को 1.40 लाख में काम सौंपा था।