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ग्वालियर

दोस्त को आया गुस्सा कि काट लिया कान, फिर मिली यह सजा

शराब के नशे में विवाद होने पर दांतों से दोस्त का कान काटने वाले मुकेश रजक को अदालत ने डेढ़ साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर आठ हजार

ग्वालियरMay 25, 2019 / 06:51 pm

रिज़वान खान

ladai

दोस्त को आया गुस्सा कि काट लिया कान, फिर मिली यह सजा

ग्वालियर . शराब के नशे में विवाद होने पर दांतों से दोस्त का कान काटने वाले मुकेश रजक को अदालत ने डेढ़ साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर आठ हजार रुपए का जुर्माना भी किया, जिसमें से पांच हजार रुपए की राशि पीडि़त को दिलाए जाने के आदेश भी दिए।
अपर सत्र न्यायाधीश सचिन शर्मा ने आरोपी मुकेश रावत को धारा 325 में दोषी पाते हुए सजा सुनाई। मुकेश ने अपने मित्र हुकुम सिंह के कान को अपने दांतों से कुतर दिया था, जिससे उसके चेहरे पर कुछ स्थायी विद्रूपता आई। कोर्ट ने कहा झगड़े में व्यक्ति द्वारा दांतों से अस्त्र के रूप में काट लेता है। मामले में रंजिशयुक्त आपराधिक मनस्थिति प्रतीत न होने पर आरोपी को उक्त सजा सुनाई। प्रकरण में 22 दिसंबर 16 को रात दस बजे फरियादी हुकुम सिंह अपने मित्र सोनू के साथ प्लेटफॉर्म एक के बाहर आया तभी मुकेश ने उसे गालियां झगड़ा करने लगा और सोनू की नाक में मुक्का मारा, फरियादी हुकुम सिंह जब बीच बचाव किया तो मुकेश ने हुकुम सिंह का दाहिना कान काट लिया, जिससे उसका कान आधा कटकर अलग हो गया।

तीन लाख की क्षतिपूर्ति मांगने का आवेदन खारिज
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम ने दोषपूर्ण वेबसाइट बनाकर उसकी कमियां पूरी नहीं करने पर तीन लाख की क्षतिपूर्ति दिलाए जाने के लिए प्रस्तुत आवेदन को खारिज कर दिया। फोरम ने कहा कि परिवादी का प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है और वह उसे शेष राशि देकर प्राप्त कर सकता था, लेकिन परिवादी ने ऐसा नहीं किया। कंपनी के कार्य को सेवा में कमी नहीं माना जा सकता। परिवादी विश्वास अग्रवाल ने टूर एण्ड ट्रैवल्स के लिए एक वेबसाइट बनवाने वाइनरीटर्फ वेब टेक्नोलॉजी को 1.40 लाख में काम सौंपा था।

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