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ग्वालियर

GST को लेकर व्यापारियों की परेशानी कम नहीं हुई, समरी रिटर्न के फेर में फंसे व्यापारी

जीएसटी की परेशानियों से व्यापारी और डीलर्स उबर नहीं पा रहे हैं। जीएसटी के तहत जुलाई के व्यापार का समरी रिटर्न 20 अगस्त तक दाखिल किया जाना है।

ग्वालियरAug 18, 2017 / 11:29 am

shyamendra parihar

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ग्वालियर। गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) की परेशानियों से व्यापारी और डीलर्स उबर नहीं पा रहे हैं। जीएसटी के तहत जुलाई के व्यापार का समरी रिटर्न 20 अगस्त तक दाखिल किया जाना है। इस रिटर्न को जीएसटी 3-बी नाम दिया गया है, लेकिन अभी तक व्यापारियों के जीएसटी माइग्रेशन न हो पाने के कारण ये रिटर्न दाखिल करने में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जीएसटी काउंसिल ने माइग्रेशन की प्रक्रिया पूरी होने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया है।

 

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बिना माइग्रेशन जमा नहीं हो रहे 3-बी फॉर्म: 5 अगस्त से जीएसटी पोर्टल पर 3-बी फॉर्म लोड हैं, जिसमें जीएसटी के तहत जुलाई माह के कारोबार की जानकारी जमा करना है। ऐसे में व्यापारियों के 3-बी फॉर्म पोर्टल पर स्वीकार नहीं हो रहे, जिनकी माइग्रेशन प्रक्रिया अधूरी है।

भरना पड़ रहा पूरा टैक्स

 रिटर्न भरते समय डीलर्स, व्यापारी को पुराने जमा का क्रेडिट भी नहीं मिल रहा है और उन्हें पूरा टैक्स भरना पड़ रहा है। व्यापारियों को कच्चे माल पर क्रेडिट नहीं मिल रही, जिसके चलते पूरा टैक्स देना पड़ रहा है। वहीं यदि व्यापारी 28 अगस्त तक रिटर्न व टैक्स नहीं देते हैं तो उन्हें 18 फीसदी ब्याज भी देना होगा।

 

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व्यापारियों की पूंजी हो रही ब्लॉक
“जिन व्यापारियों और डीलर्स के तकनीकी कारण से माइग्रेशन नहीं हो पाए हैं उन्हें पोर्टल पर फॉर्म जीएसटी आर 3-बी नहीं दिख रहा है। ऐसे में 20 अगस्त 3-बी रिटर्न कैसे जमा हो सकेगा। जिनके जीएसटी आर ट्रॉन वन फाइल नहीं हुए हैं उन्हें आईटीसी क्रेडिट भी नहीं मिलेगा।”
अनिल अग्रवाल, उपाध्यक्ष, मप्र टैक्स लॉ बार ऐसोसिएशन

रिवीजन नहीं कर सकेंगे रिटर्न में
“समरी रिटर्न भरने के बाद व्यापारी किसी भी तरह का रिवीजन नहीं कर सकेंगे। जीएसटी में रजिस्टर्ड निल टर्नओवर वाले व्यापारी को भी इसे दाखिल करना जरूरी है। कंपोजिशन स्कीम वाले व्यापारियों के लिए ये रिटर्न अनिवार्य नहीं है। इस रिटर्न को ऑनलाइन ही दाखिल करना होगा।”
रूपाली यादव, सीए

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