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हनुमानगढ़

अवैध पोस्त तस्करी करने वाले को कोर्ट ने सुनाई ये सख्त सजा…

( Crime In Hanumangarh ) जुर्माना रकम न चुकाने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास और भुगतना होगा, थाना प्रभारी मोहरसिंह पूनियां ( Hanumangarh Police ) के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गश्त के दौरान गांव भाखरांवाली से तिरमाला रोड़ पर श्मशान भूमि समीप एक बाइक सवार को संदिग्ध हालत में आते देखा।

हनुमानगढ़Jan 03, 2020 / 09:37 pm

abdul bari

अवैध पोस्त तस्करी करने वाले को कोर्ट ने सुनाई ये सख्त सजा...

अवैध पोस्त तस्करी करने वाले को कोर्ट ने सुनाई ये सख्त सजा…

संगरिया/हनुमानगढ़.
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश डॉ. नरेन्द्र सिंह राठौड़ ने ढ़ाई किलोग्राम अवैध चूरा पोस्त रखने व परिवहन करने के आरोप में हाकूवाला पीएस लंबी (पंजाब) निवासी चरणजीत सिंह बाजीगर (27) पुत्र बलवीरसिंह को दोषी मानते हुए दो साल के कठोर कारावास व पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जुर्माना रकम न चुकाने पर अतिरिक्त कठोर कारावास

शुक्रवार सायं हुए निर्णय में जुर्माना रकम न चुकाने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास और भुगतना होगा। राज्य सरकार की तरफ से अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार चोयल ने पैरवी की।

यह था मामला ( Crime in hanumangarh )

1 सितंबर 2015 की शाम साढे चार बजे थाना प्रभारी मोहरसिंह पूनियां ( Hanumangarh Police ) के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गश्त के दौरान गांव भाखरांवाली से तिरमाला रोड़ पर श्मशान भूमि समीप एक बाइक सवार को संदिग्ध हालत में आते देखा। जो पुलिस को देखकर भागने लगा। शक होने पर आरोपी चरणजीत सिंह पुत्र बलवीर सिंह निवासी हाकूवाला पंजाब को पुलिस ने पकड़ लिया। इस दौरान मोटरसाईकिल की साईड में लगे काले रंग के बैग को तलाशने पर उसमें अढाई किलोग्राम अवैध पोस्त चूरा मिला। जिस पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया। बाद अनुसंधान न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया।
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