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हनुमानगढ़

आभूषणों की दुकान से लूट के दोषियों को सात साल की सजा

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हनुमानगढ़Jan 04, 2019 / 10:58 am

adrish khan

adj 2 hanumangarh ka nirnaya

आभूषणों की दुकान से लूट के दोषियों को सात साल की सजा

आभूषणों की दुकान से लूट के दोषियों को सात साल की सजा
– वर्ष 2014 में हुई थी वारदात
– एडीजे द्वितीय हनुमानगढ़ ने सुनाया फैसला
हनुमानगढ़. आभूषणों की दुकान से लूट मामले में एडीजे द्वितीय ने गुरुवार को दो जनों को सात वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर पांच-पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उनको पांच माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। राज्य सरकार की ओर से मामले की पैरवी अपर लोक अभियोजक द्वितीय सुमन झोरड़ ने की।
प्रकरण के अनुसार 18 सितम्बर 2014 को कार में सवार अज्ञात जने पीलीबंगा बाजार स्थित मनोज सोनी पुत्र किशनलाल सोनी की आभूषणों की दुकान पर आए। हथियारों की नोक पर लाखों रुपए के सोने-चांदी के जेवर व नकदी लूटकर ले गए। इस संबंध में मनोज सोनी ने पीलीबंगा थाने में अज्ञात जनों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने जांच कर मामले का खुलासा किया। इसमें लुटेरों की पहचान उमाकांत उर्फ रोबिन उर्फ उमाशंकर पुत्र प्यारेलाल शर्मा निवासी नाभा गेट, पटियाला तथा संदीप उर्फ मोनू पुत्र भूपेन्द्र सिंह कम्बोज सिख निवासी शेखुपुर, फतेहाबाद, हरियाणा के रूप में हुई। दोनों के खिलाफ पुलिस ने चालान पेश किया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई कर उनको दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई।

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