पीडि़ता ने पुलिस को बताया कि श्रीगंगानगर जिलातंर्गत गांव महियांवाली निवासी विनोद कुमार कुम्हार किश्तों पर घरेलू सामान दिलवाने का काम करता है। उसने पिछली गर्मियों में उसे किश्तों पर कूलर दिलाया था। उसके बाद किश्तों के बहाने घर में आना-जाना शुरु कर लिया। अश्लील हरकतें करने लगा, पर वह बदनामी के डर से चुप रही।
18 जनवरी को वह घर में अकेली थी। आरोपी दोपहर एक बजे आया और किश्त जमा करवाने का दवाब डालने लगा। इस पर उसने 22 जनवरी को पुत्र की शादी के बाद सभी किश्तें अदा करने की बात कही तो उसने जबरदस्ती करते हुए दुष्कर्म किया। अपने मोबाइल पर उसकी अश्लील फोटो खींच लिए। विरोध करने लगी तो जातिसूचक गाली-गलौज किया। फोटो बेटे के ससुराल वालों सहित वायरल करने की धमकी दी।
बेटे की शादी व बदनामी के डर से महिला पांच दिनों तक तो चुप रही। लेकिन अब हिम्मत जुटाकर पुलिस थाने पहुंची है। पीडि़ता की रिपोर्ट पर पुलिस ने धारा 376 भादंसं व 3(1)(एस) व 3 (2)(वीए) एससी/एसटी एक्ट में प्रकरण पंजीबद्ध किया है। जांच डीएसपी नरपतचंद कर रहे हैं।
इंटरलोकिंग उखाडऩे पर विवाद, पंचायत कर्मी से मारपीट व गाली-गलौच
एक दूसरी घटना में संगरिया के ही गांव हरिपुरा में इंटरलोकिंग ईंटों को उखाडऩे पर उपजे विवाद में पंचायतकर्मी को घर के छह जनों ने मिलकर जातिसूचक गाली गलौच करते हुए पीट दिया। पीडि़त गांव हरिपुरा निवासी भानूराम पुत्र काशीराम बाबरी ने पुलिस को बताया कि वह हरिपुरा पंचायत में कर्मचारी है। गांव में ठेके पर इंटरलॉकिंग कार्य हो रहा था। इसी दौरान सोमवार शाम वार्ड सात में वह सामग्री संभालने के लिए गया हुआ था। वहां एक परिवार के लोगों ने चौकों को उखाड़ दिया था और ईंटे ले जा रहे थे। ऐसा करने से उन्हें रोकना चाहा तो गांव निवासी सुरेन्द्र पुत्र आत्माराम, उसके भाई राजेन्द्र व सुरेश, मां मथरोदेवी, सुरेश की पत्नी रविना व मन्नीदेवी पत्नी रामकुमार कुम्हार आदि ने उसके साथ थप्पड़-मुक्कों से मारपीट की। उसके साथ जातिसूचक गाली-गलौज किया। पुलिस ने धारा 341, 323, 143 भादंसं व 3(1)(एस) एससी/एसटी एक्ट में मामला दर्ज किया है।