
Health Insurance
Health Insurance : नई दिल्ली. अगर हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम किस्तों में मंथली, तीन महीने, छह महीने और सालाना आधार पर जमा किया जाता है, तो सभी हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को अब अनिवार्य रूप से ग्रेस पीरियड के दौरान बीमा कवरेज प्रदान करना होगा। बीमा कंपनियां पॉलिसीधारकों को आमतौर पर पॉलिसी रिन्यू की तय तारीख से चूकने पर प्रीमियम का भुगतान करने के लिए ग्रेस पीरियड देती हैं।
इरडा ने हाल ही में जारी अपने मास्टर सर्कुलर में कहा, अगर पॉलिसी अवधि के दौरान प्रीमियम का भुगतान किस्तों में किया जाता है, तो ग्रेस पीरियड के लिए भी कवरेज उपलब्ध होगा। इरडा के मुताबिक, जहां प्रीमियम का भुगतान मासिक किस्तों के जरिए किया जाता है, वहां ग्रेस पीरियड 15 दिन का होगा। जो लोग तिमाही, छह महीने या सालाना आधार पर स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान करते हैं वे 30 दिन का ग्रेस पीरियड पाने के हकदार हैं, जिस दौरान वे बीमा का लाभ उठा सकते हैं।
पहले बीमा कंपनियों के लिए ग्रेस पीरियड में बीमा कवरेज देना अनिवार्य नहीं था। एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस के पार्थनील घोष ने बताया, बीमा कंपनियां ग्राहकों की ओर से खरीदी गई पॉलिसी के प्रकार के आधार पर ग्रेस पीरियड देती हैं, पर ग्रेस पीरियड के दौरान कोई पॉलिसी कवरेज नहीं देती हैं। अब इरडा ने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के लिए विभिन्न किस्तों के साथ ग्रेस पीरियड को स्टैंडर्डाइज्ड किया है और बीमाकर्ताओं से ग्रेस पीरियड के दौरान क्लेम कवरेज प्रदान करने के लिए कहा है। ग्रेस पीरियड को स्टैंडर्डाइज्ड करना ग्राहकों के लिए फायदेमंद।
Updated on:
03 Jun 2024 11:15 am
Published on:
03 Jun 2024 11:14 am
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