दी सजा
इस मामले में द्वितीय सत्र न्यायाधीश प्रीति सिंह ने आरोपी 27 वर्षीय चिराग उर्फ इमरान आत्मा शेख बशीर निवासी ग्राम चांदौन पथरोटा को 7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई हैं। अपर लोक अभियोजक राजीव शुक्ला ने बताया कि
22 सितंबर 2017 को चिराग ने पीडि़ता को सुबह उसके पास 9 बजे फोन किया और कहा कि 25 सितंबर को इटारसी में उसका भजन का कार्यक्रम है उससे मिलने इटारसी आ जाए। उसकी बात में आकर फरियादिया घर से काम का कहकर निकल गई। सुबह 10 बजे उसने दुर्ग से इटारसी आने के लिए ट्रेन पकड़ी और 23 सितंबर को वह इटारसी स्टेशन पहुंची। उसने चिराग को फोन किया तो चिराग ने कहा कि में 5 मिनट में स्टेशन आ रहा है। वह स्टेशन पर बैठी रही पर चिराग सुबह करीब 7.30 बजे स्टेशन के बाहर मंदिर के सामने उसे मिला।
उसने फरियादी के साथ वहीं ऑटो में बैठकर करीब 2 घंटे तक बातचीत की फिर उसने कहा कि वह अंकल से मिलने उनके घर चलता है और ऑटो में बिठा कर ले जाने लगा। वे लोग करीब 10 बजे अंकल के घर पहुंचे तो घर के बाहर चिराग ने फरियादिया से बोला कि अंकल आंटी उसे इमरान के नाम से जानते हैं, वह उन्हें बताएं कि वह इमरान की पत्नी है और कुछ बताने से मना कर दिया था। उसने आंटी से कहा कि उसकी पत्नी है उन्हें किराए से कमरा देना है तो आंटी ने उन्हें कमरा बताया और सफाई करने को कहा तब उसने कमरे की सफाई की। तब इमरान उसे किराए वाले कमरे में लेकर गया और वहां उसके साथ उसकी मर्जी के विरुद्ध जबरदस्ती गलत काम किया था। उसने इमरान को गलत काम करने से मना किया पर वह नहीं माना। इमरान ने उसका मोबाइल ले लिया और उसकी सिम निकाल कर अपने पास रख ली थी उसने इमरान से कहा कि उसे घर जाना है तो इमरान ने उससे कहा कि वह उससे शादी करेगा और यह भी कहा कि तुझे अब तेरे घर वाले भी नहीं रखेंगे।
इसके बाद इमरान टिफिन देने की जाने को कहकर वहां से चला गया जो शाम तक वापस नहीं आया। उसने बदनामी के कारण आंटी को कुछ नहीं बताया था फिर शाम के समय घर से बिना बताए निकल कर पीडि़ता रोड पर आई और ऑटो से इटारसी स्टेशन पहुंचकर दुर्ग जाने वाली ट्रेन के बारे में पता किया तो उसे पता चला कि ट्रेन दूसरे दिन शाम को 5 बजे है रात भर स्टेशन पर रुकी रही। दोपहर करीब 12 बजे इमरान स्टेशन पर उसे ढूंढते हुए आया और उसे अपने साथ चलने को फिर कहा उसने इमरान से शादी के बारे में पूछा तो इमरान ने शादी से मना कर दिया। और बोला कि जहां से आई है वहीं चली जाओ। इसके बाद मामला दर्ज कराया गया था।