रिपब्लिक डे सेलः Amazon और Flipkart दे रही बंपर छूट, स्मार्ट टीवी से लेकर गैजट में डिस्काउंट
दरअसल, साल 2014 में ओडिशा (Odisha) के एक लॉ के छात्र सुप्रियो रंजन ने अमेजन पे एक ऑफर देखा था। इसके तहत उसे एक लैपटॉप महज 190 रुपये में लिस्ट हुआ दिखा, फिर क्या सुप्रियो ने बिना दिए आर्डर कर दिया।लेकिन कंपनी ने यह प्रोडक्ट उसे डिलीवर नहीं किया। इसके बाद छात्र कंज्यूमर फॉरम पहुंच गया और अमेजॉन पर केस कर दिया।
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अब इस मामले में ओडिशा राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने अमेजन को सुप्रियो को फौरन 40,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही आयोग ने खरीदार को दंडात्मक क्षति और मुकदमेबाजी की लागत के लिए 5,000 रुपये देने के लिए भी कहा है।आयोग ने कहा कंपनी के इस गलती की वजह से छात्र को 22,899 रुपये का एक और लैपटॉप खरीदना पड़ा और उसे अपने एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स को पूरा में देरी हुई।
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आयोग ने बताया ये मामला पिछले कई सालों से लटका हुआ था। इस मामले में अमेजन ने शिकायतकर्ता को उचित सेवा प्रदान नहीं करने के साथ बहुत लापरवाही बरती और अनुचित व्यवहार भी किया ।बता दें एक ऑफर के तहत अमेजन शॉपिंग वेबसाइट ने 23,499 रुपये की मूल कीमत वाला एक लैपटॉप पर 190 रुपये में बेच रहा था। हालांकि कंपनी का कहना है कि ये एक टेक्निकल गलती थी।