मुख्य न्यायाधीश टीबीएन राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने इस मामले की पड़ताल कर रहे विशेष जांच दल को निर्देश दिया कि वह दो हफ्ते के अंदर सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट उच्च न्यायालय को सौंपें।
जगन ने 31 अक्टूबर को अदालत में एक याचिका दायर कर अनुरोध किया था कि जांच किसी ऐसे स्वतंत्र एजेंसी को सौंपी जाए, जो आंध्र प्रदेश सरकार के नियंत्रण में नहीं हो। याचिका जब मंगलवार को सुनवाई के लिए आई तो अदालत ने आंध्र प्रदेश पुलिस महानिरीक्षक, विशाखापट्नम के सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) और हवाई अड्डे की सुरक्षा के मुद्दे पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी करने का आदेश दिया।
उल्लेखनीय है कि 25 अक्टूबर को विशाखापट्नम हवाई अड्डे पर एक व्यक्ति ने चाकू से जगन पर हमला किया था। मामले में आगे की सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।