इससे पहले आरोपी द्वारा अग्रिम जमानत के लिए जिला कोर्ट में याचिका लगाई गई थी. इस बीच 28 सितंबर तक जिला कोर्ट में पेश न होने पर कोर्ट ने आरोपी की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दे दिए हैं. हालांकि इससे बचने के लिए आरोपी द्वारा संपति को अपनी सभी संपति को अपने भाई के नाम पावर ऑफ अटॉर्नी बनाने की कोशिश की गई थी.
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कुछ दिन पूर्व प्रॉपर्टी बचाने के लिए इसको दान भी दिया जा रहा था. उसकी जमीन किसी जरूरतमंद को नहीं बल्कि मां मीना मोरवाल को दान में मिलने वाली थी. इस गोरखधंधे की जानकारी लगते ही इंदौर पुलिस ने बड़नगर उप पंजीयक को पत्र लिखकर जमीन के नामांतरण पर रोक लगवा दी थी.
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सूत्रों के अनुसार पुलिस की सख्ती के कारण विधायक का यह दबंग बेटा दर—दर भटक रहा है. उसके सभी करीबी अब दूर हो रहे हैं. उसे कोई पनाह नहीं दे रहा है.