कृषि उपज मंडी समिति इंदौर के सचिव एमएस मुनिया ने २५ सितंबर को सभी व्यापारियों को आयकर अधिनियम में हुए संशोधन से अवगत कर दिया था और बैंक खातों से एक करोड़ से अधिक नकद राशि पर दो प्रतिशत टीडीएस नहीं काटे की जानकारी दे चुके थे। आदेश में कहा गया था कि भारत सरकार के राजपत्र में २० सितंबर को साफ कर दिया गया है कि मंडी के पंजीकृत व्यापारियों को आयकर अधिनियम में टीडीएस के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इसके आधार पर मंडी बोर्ड ने व्यापारियों को निर्देश दिए थे कि किसानों को १,९९,९९९ रुपए का नकद भुगतान किया जाएं।
इस संकट से निपटने के लिए मंडी अधिकारी खुद बैंकों से संपर्क कर रहे है और उन्हें भारत सरकार के राजपत्र की प्रतिलिपी भी उपलब्ध करा रहे है, ताकि बैंक व्यापारियों पर टीडीएस का प्रावधान नहीं लगाए, लेकिन बैंक अफसर भी उच्च अधिकारियों से इस संबंध में कोई निर्देश नहीं मिलने का हवाला दे रहे हैं।