निगम का अधूरा परिषद भवन: जनहित याचिका पर नवंबर में होगी सुनवाई
भवन नहीं बनने से होटलों में हो रही परिषद की बैठक
निगम का अधूरा परिषद भवन: जनहित याचिका पर नवंबर में होगी सुनवाई
इंदौर. नगर निगम मुख्यालय परिसर में बन रहे नए परिषद भवन की लेटलतीफी के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई होना थी। तकनीकी कारणों के चलते जस्टिस सुजोय पॉल और जस्टिस अनिल वर्मा की युगल पीठ ने नवंबर के तीसरे सप्ताह में सुनवाई के आदेश दिए हैं। याचिका में आरोप है, परिषद भवन का तय समय सीमा में निर्माण नहीं होने से नगर निगम होटलों में परिषद की बैठक कर लाखों रुपए बर्बाद कर रहा है। याचिका में भवन बनाने वाली कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष फौजिया अलीम ने याचिका में बताया, 7 वर्ष पहले काम शुरू हुआ था, जो अब तक पूरा नहीं हो सका है। भवन दो साल में ही बनकर तैयार होना था। अधूरे भवन में निगम की स्थापना शाखा, योजना शाखा और कॉलोनी सेल के कर्मचारी बैठते हैं। आरोप है, भवन नहीं होने से होटलों में हुई बैठकों में अब तक 4 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं। नए परिषद भवन का निर्माण कार्य 27 अक्टूबर 2014 में शुरू हुआ था। 27 अक्टूबर 2016 को काम पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन 7 वर्ष में भी निगम नए भवन का कार्य पूर्ण नहीं कर पाया है।
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