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इंदौर

सरकार के नोटिफिकेशन की आड़ में हो रही पेड़ों की अवैध कटाई पर हाई कोर्ट की रोक

आठ सप्ताह बाद होगी अगली सुनवाई

इंदौरJul 20, 2019 / 03:03 pm

हुसैन अली

indore

सरकार के नोटिफिकेशन की आड़ में हो रही पेड़ों की अवैध कटाई पर हाई कोर्ट की रोक

इंदौर. मप्र सरकार द्वारा 24 सितंबर 2015 में जारी किए गए नोटिफिकेशन की आड़ में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हो रही पेड़ों की अवैध कटाई को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने उक्त नोटिफिकेशन पर रोक लगाते हुए प्रदेश में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है। इस नोटिफिकेशन के चलते प्रदेश में 53 किस्म के पेड़ों को काटने की छूट थी। कोर्ट के आदेश के बाद इस पर रोक लग गई है।
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जस्टिस एससी शर्मा और जस्टिस वीरेंद्र सिंह की बेंच ने नीमच के आनंद मनावत द्वारा एडवोकेट अंजलि जामकेखड़कर की जनहित याचिका पर यह अंतरिम आदेश दिए हैं। नोटिफिकेशन में संशोधन के मुद्दे पर राज्य सरकार से आठ सप्ताह में जवाब मांगा गया है। अगली सुनवाई 8 अगस्त को होगी। इसी मुद्दे पर हाई कोर्ट में एक अन्य याचिका पहले से विचाराधीन है, जिसमें शासन ने अपना जवाब पेश किया है। उसके मुताबिक 2015 में जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार वन विभाग की जमीन पर लगे 53 किस्म के पेड़ों को विभाग के एसडीएम और गांव के सरपंच की एनओसी लेकर काट सकते हैं। इन किस्मों में बबूल और आम सहित अन्य पेड़ शामिल थे। याचिका में आरोप है कि लकड़ी माफिया सरकार के नियम का दुरुपयोग कर जंगल साफ कर रहे हैं।
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