इंदौर

Breaking – ज्ञानवापी जैसी खुलेगी धार भोजशाला! हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सर्वे करेगी एएसआई

High Court orders for ASI survey of Dhar Bhojshala like Gyanvapi भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानि एएसआई द्वारा सर्वे कराने का आदेश

इंदौरMar 11, 2024 / 04:01 pm

deepak deewan

हिंदू पक्ष ने इसे बड़ी जीत बताया है।

काशी में ज्ञानवापी की तरह धार भोजशाला में भी हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है। धार मामले में इंदौर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने यहां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानि एएसआई द्वारा सर्वे कराने का आदेश दिया है। इस संबंध में कोर्ट में चल रही याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह आदेश जारी किया। हिंदू पक्ष ने इसे बड़ी जीत बताया है।

हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में हिंदू पक्ष ने धार भोजशाला का सर्वे कराने की मांग की थी जिसपर सोमवार को सुनवाई हुई। इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए एएसआई सर्वे का आदेश दिया। इसी के साथ धार भोजशाला में स्वतंत्रतापूर्वक पूजा की राह खुलती लग रही है।

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इंदौर हाईकोर्ट में धार भोजशाला के सर्वे की मांग वाली याचिका पर बहस पूरी हो चुकी थी लेकिन अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रखा था। कोर्ट में पिछली बार इस केस पर एक घंटे तक सुनवाई हुई थी। हिंदू पक्ष ने याचिका में धार भोजशाला की पुरातत्व विभाग से सर्वे कराने की मांग की। इस मुद्दे पर दोनों पक्षोें में जोरदार बहस हुई। बहस में अदालत ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुना पर इस केस में आदेश सुरक्षित रख लिया।

हाईकोर्ट में इस मामले में करीब सात याचिकाएं हैं। पिछली सुनवाई में इंदौर हाईकोर्ट ने जबलपुर हाईकोर्ट में चल रह सभी केस की लिखित और विस्तारपूर्वक जानकारी देने को भी कहा था।

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सोमवार को इंदौर हाईकोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की धार भोजशाला का भारतीय पुरातत्व विभाग एएसआई द्वारा नए सिरे से सर्वे कराने की मांग मंजूर कर ली। कोर्ट ने धार भोजशाला का एएसआई सर्वे कराने संबंधी आदेश जारी कर दिया। इसके लिए कोर्ट ने 5 सदस्यीय कमेटी गठित की है। कमेटी को 6 सप्ताह का वक्त दिया गया है।

पुरातत्व विभाग ने करीब सवा सौ पहले धार भोजशाला का सर्वे किया था। इस आधार पर विभाग नए सर्वे को नकार रहा है। मुस्लिम पक्ष भी नए सर्वे का विरोध कर रहा है। दरअसल 1902-03 के पुरातत्व विभाग के सर्वे के आधार पर ही यहां 2003 में मुस्लिमों को शुक्रवार को नमाज करने की मंजूरी दी गई है।

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धार भोजशाला को लेकर हिंदू पक्ष की ओर से कई अलग-अलग याचिकाएं अलग-अलग कोर्ट में लगाई जा चुकी हैं जिनके संबंध में कई आदेश भी जारी किए गए हैं। हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष से धार भोजशाला के संबंध में कोर्ट द्वारा जारी किए सभी आदेशों की जानकारी बुलाई थी। इसके बाद सोमवार को अपना फैसला सुनाया।

क्या है केस
धार भोजशाला को हिंदू पक्ष मंदिर बताता है जबकि मुस्लिम भी इस पर अपना अधिकार जताते हैं। पुरातत्व विभाग के पुराने सर्वे के आधार पर 2003 में एक आदेश जारी किया गया जिसमें शुक्रवार को यहां नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई। अभी तक यह आदेश प्रभावी है।

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हिंदू पक्ष ने धार भोजशाला पर अपना अधिकार जताते हुए कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की हैं। इंदौर हाईकोर्ट में ज्ञानवापी की ही तरह धार भोजशाला का भी नए सिरे से सर्वे कराने की मांग की गई।

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